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सुप्रीम कोर्ट की फटकार : बकरीद पर कोविड प्रतिबंधों में ढील को लेकर केरल सरकार को दी चेतावनी

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नई दिल्ली, 20 जुलाई। सर्वोच्च न्यायालय ने बकरीद के अवसर पर तीन दिनों के लिए लॉकडाउन में छूट की अनुमति देने के लिए केरल सरकार को फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने साथ ही राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ढील के दौरान कोरोना संक्रमण फैलता है और अदालत के संज्ञान में यह मामला लाया जाता है तो वह राज्य के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगी।

न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की पीठ मंगलवार को उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो बकरीद के दौरान प्रतिबंधों में छूट देने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ सोमवार को दाखिल कई गई थी। कोर्ट ने कोविड प्रतिबंधों में ढील पर केरल से जवाब मांगा था और आज पहले मामले के रूप में इसकी सुनवाई की।

नागरिकों के जीवन के मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप का किसी को अधिकार नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह चौंकाने वाली स्थिति है कि केरल सरकार ने लॉकडाउन के प्रतिबंधों में ढील देने की व्यापारियों की मांग मान ली। कोर्ट ने कहा कि प्रतिबंधों को हटाना चिंताजनक और बहुत ही खेदजनक स्थिति है। साथ ही कहा कि दबाव समूह (धार्मिक या अन्य) अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के जीवन के मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

कांवड़ यात्रा मामले में दिए गए आदेशों का पालन करने का निर्देश

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो कोई भी जनता इसे हमारे संज्ञान में ला सकती है और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने कहा, ‘हम केरल को कांवड़ यात्रा मामले में दिए गए हमारे आदेशों का पालन करने का निर्देश देते हैं।’

केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि सभी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा और जहां तक संभव होगा केवल वैक्सीन की एक खुराक ले चुके लोग ही दुकानों पर जाएंगे। हालांकि अदालत ने कहा कि यह जवाब जनता या अदालत में विश्वास नहीं जगाता है। अदालत ने कहा कि यह एक खेदजनक स्थिति प्रस्तुत करता है और किसी भी वास्तविक तरीके से जीवन के अधिकार की रक्षा नहीं करता।

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