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यूपी : दहेज पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, बताना होगा, शादी में दहेज लिया या नहीं

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लखनऊ,17 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया नियम लागू किया है। नियमानुसार कर्मचारियों को एक घोषणा पत्र जमा करना होगा। घोषणा पत्र में कर्मचारियों को बताना होगा कि उन्होनें अपनी शादी के दौरान दहेज लिया था या नहीं। जिन सरकारी कर्मचारियों की शादी 31 अप्रैल 2004 के बाद हुई है उनके लिए यह घोषणा पत्र देना अनिवार्य है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी घोषणा पत्र जमा नहीं कराता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

सरकारी विभागों को 18 अक्टूबर तक घोषणा पत्र संकलित करके अपलोड करना है। योगी सरकार के दहेज प्रथा को रोकने के लिए जारी किए गए इस आदेश के बाद से विभागों में उथल-पुथल मच गई है। सरकार को जमा किए जाने वाले अधिकतर घोषणा पत्रों में सरकारी कर्मचारियों ने दहेज के लिए न ही दर्ज किया है। महिला कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के निदेशक ने सभी विभागों के अध्यक्षों को निर्देश पत्र जारी करते हुए कहा कि यूपी सरकार की तरफ से सामाजिक बुराई दहेज प्रथा को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिषेध नियमावली, 1999 बनाई गई है।