नई दिल्ली, 20 जून। कोरोना संक्रमण का फैलाव लगातार कम होने के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में छूट का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। इस क्रम में दिल्ली सरकार ने अनलॉक-4 के तहत 21 जून, सोमवार से बार खोलने की इजाजत भी दे दी है। अब बार 50% क्षमता के साथ दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे।
प्रदेश सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुसार सोमवार से रेस्तरां भी 50 फीसदी क्षमता के साथ पूर्वाह्न आठ बजे से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। अब तक तक पूर्वाह्न 10 बजे से रात आठ बजे तक ही इन्हें खोलने की अनुमति थी।
राष्ट्रीय राजधानी में इसके अलावा 21 जून से पब्लिक पार्क, गार्डन, गोल्फ क्लब और आउटडोर योगा एक्टिविटी की इजाजत भी मिल गई है। इसके साथ ही बाजार, मार्केट कॉम्प्लेक्स और मॉल्स भी पूर्वाह्न 10 बजे से रात के आठ बजे तक खुल सकेंगे।
मेट्रो भी 50 फीसदी क्षमता के साथ ही संचालित होगी
मेट्रो अब भी 50% कैपेसिटी के साथ ही चलेगी। साथ ही बस, ऑटो, रिक्शा, टैक्सी, कैब, फटफट सेवा जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कम यात्री ही बैठाए जाएंगे।
लेकिन स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सभी तरह के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल से जुड़े जमावड़ों पर रोक पहले की ही तरह जारी रहेगी। स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। हालांकि, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेलों में शामिल होने वाले खिलाड़ी यहां जा सकते हैं।
सिनेमा थियेटर, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेन्मेंट पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, वॉटर पार्क, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल्स भी बंद रहेंगे। स्पा, जिम को भी खोलने की अनुमति नहीं है।
सार्वजनिक स्थलों पर नहीं होंगे शादी समारोह
फिलहाल सार्वजनिक स्थलों पर शादी समारोहों के आयोजन पर लगी रोक जारी रहेगी। अब भी बैंक्वेट हॉल या मैरिज गार्डन में शादी करने पर रोक है। सिर्फ कोर्ट मैरिज या घर पर ही शादी हो सकेगी। उसमें भी सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा अंतिम संस्कार में भी अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं।