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दिल्ली सरकार का फैसला : लागू होगी ‘वन नेशन, वन कार्ड’ योजना, प्रवासियों को भी मिलेगा राशन का लाभ

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नई दिल्ली, 20 जुलाई। दिल्ली सरकार ने भी अब कुछ अन्य राज्यों की भांति ‘वन नेशन, वन कार्ड’ योजना लागू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजधानी में अब उन लोगों को भी आसानी से राशन मिल पाएगा, जो दूसरे राज्य के रहने वाले हैं और जिनका राशन कार्ड भी दूसरे राज्य का है।

दिल्ली के खाद्य अपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने एक बयान में कहा कि दिल्ली की सभी राशन दुकानों पर लाभार्थियों को बॉयोमेट्रिक प्रमाणीकरण पर ई-पीओएस के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना से उन लोगों को लाभ मिलेगा, जो मूल रूप से किसी दूसरे राज्य के हैं।

विभागीय अधिकारियों और राशन दुकानदारों को निर्देश जारी

दिल्ली सरकार की तरफ से विभागीय अधिकारियों और राशन दुकानदारों को भी इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया है। इसी क्रम में सभी राशन दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि वे अनिवार्य रूप से दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाएं, जिसमें इस योजना के लाभार्थियों की पात्रता का विवरण हो। इसके अलावा, सभी जोनल सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और फूड सिक्योरिटी इंस्पेक्टर को निर्देश दिया गया है कि ‘वन नेशन, वन कार्ड’ पॉलिसी के दिशा निर्देशों का पालन कराएं।

गौरतलब है कि दिल्ली में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड लाभार्थियों को हर माह पांच किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। इसमें चार किलो गेहूं और एक किलो चावल दिया जाता है। वहीं, एएवाई श्रेणी के तहत पात्र परिवारों को 25 किलो गेहूं, 10 किलो चावल और एक किलो चीनी का वितरण किया जाता है।

कोरोना काल में नवंबर तक मुफ्त दिया जा रहा राशन

कोरोना काल को देखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से अभी मुफ्त में राशन वितरण हो रहा है। नवंबर महीने तक लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराया जाएगा। इस दौरान उन लोगों को भी राशन दिया जा रहा है, जिनके पास कार्ड नहीं है। अब ‘वन नेशन, वन कार्ड’ पॉलिसी लागू होने से उन लोगों को भी राशन मिल पाएगा, जो दूसरे राज्य के रहने वाले हैं और जिनका राशन कार्ड भी दूसरे राज्य का है।

शिकायत निवारण पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 1967 भी उपलब्ध
खाद्य अपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि खाद्य विभाग के सहायक आयुक्त, खाद आपूर्ति अधिकारी और सभी राशन दुकानदारों को इसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। इसके अलावा कोई इससे जुड़ी जानकारी हेल्पलाइन नंबर 1967 पर कॉल करके जानकारी ले सकता है। साथ ही, लोग दिल्ली सरकार के शिकायत निवारण पोर्टल पर भी संपर्क कर सकते हैं।