Site icon hindi.revoi.in

हरियाणा में कोरोना के चलते बढ़ाई गई सख्ती, स्कूल, कॉलेज बंद

Social Share

नई दिल्ली, 2 जनवरी। कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन के अलावा हरियाणा में कोरोना के मामले में भी काफी उछाल देखा जा रहा है। अब कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए हरियाणा सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगा दी है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की नई गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश के पांच जिलों में सिनेमा हॉल, थियेटर, स्कूल, कॉलेज, जिम आदि को पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया गया है। ये पाबंदियां 12 जनवरी तक रहेंगी। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने वैक्सीन को भी अनिवार्य कर दिया है और वैक्सीन नहीं तो कोई सेवा नहीं लागू करने की अपील की है।

हरियाणा सरकार ने इन जिलों में लगाई है पाबंदियां

हरियाणा सरकार ने कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिन जिलों में पाबंदियां लगाई है उनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, अंबाला और सोनीपत शामिल हैं। आदेश के बाद इन जिलों में स्कूल-कॉलेज के अलावा कई जगहों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। इन पांच जिलों में मॉल और मार्केट शाम पांच बजे तक खुले रहेंगे। वहीं सिनेमा हॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को फिलहाल पूर्ण रूप से बंद रहेंगे. सरकार की यह सख्ती फिलहाल 12 जनवरी तक लागू रहेंगे।

अन्य जिलों में भी बढ़ाई गई सख्ती

वहीं हरियाणा सरकार ने अन्य जिलों के लिए भी पाबंदियां लगा दी है। हरियाणा सरकार के बाकी जिलों के लिए 50 प्रतिशत कैपिसिटी के साथ सिनेमा हॉल, जिम खोलने की इजाजत दी है। वहीं शादी विवाह और अन्य कार्यक्रम के लिए सिर्फ 100 लोगों को इक्कठा होने की इजाजत दी गई है। हरियाणा सरकार का यह आदेश 2 जनवरी से 12 जनवरी तक लागू रहेगी।

स्कूल-कॉलेज समेत ये जगह रहेंगी बंद

दरअसल हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी की रोकथाम के मद्देनजर पांच जिलों में सिनेमा हॉल, थियेटर, स्कूल, कॉलेज, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क और जिम को बंद करने के आदेश दिए हैं. साथ ही दफ्तरों में 50 फीसदी हाजिरी के साथ काम होगा। इसके अलावा मॉल और बाजार शाम पांच बजे ही बंद कर दिए जाएंगे। ये पाबदियां 12 जनवरी तक लागू रहेंगी।

Exit mobile version