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NADA ने बजरंग पूनिया को फिर किया निलंबित, राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया

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नई दिल्ली, 23 जून। राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी (NADA) ने ओलम्पिक कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया को डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर रविवार को दूसरी बार निलंबित कर दिया।

इससे तीन सप्ताह पहले एडीडीपी ने इस आधार पर उनका निलंबन रद किया था कि नाडा ने पहलवान को आरोपों के संदर्भ में नोटिस जारी नहीं की थी। नाडा ने 23 अप्रैल को टोक्यो ओलम्पिक के कांस्य पदक विजेता पूनिया को निलंबित कर दिया था। चूंकि उन्होंने 10 मार्च को सोनीपत में हुए चयन ट्रायल के दौरान डोप टेस्ट के लिए मूत्र के नमूने नहीं दिए थे।

खेल की विश्व नियामक इकाई (UWW) ने भी बजरंग को निलंबित किया था। बजरंग ने इस अस्थायी निलंबन के खिलाफ अपील दायर की थी और नाडा के डोपिंग निरोधक अनुशासन पेनल (एडीडीपी) ने नाडा के आरोपों के संदर्भ में नोटिस जारी करने तक इसे रद कर दिया था।

नाडा ने रविवार को पूनिया को जारी की गई नोटिस में कहा,  ‘आपके लिए औपचारिक नोटिस है कि आपको राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक नियमों की धारा 2.3 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है और अब आप अस्थायी रूप से निलंबित हैं।’

पूनिया 11 जुलाई तक कर सकते है अपील

पूनिया को आरोप स्वीकार करने या सुनवाई का अनुरोध करने के लिए 11 जुलाई तक का समय दिया गया है। पूनिया का कहना है कि उन्होंने कभी भी नमूना देने से इनकार नहीं किया, लेकिन वह अपनी ईमेल पर नाडा का जवाब चाहते हैं, जिसमें उन्होंने यह जानने की मांग की थी कि उन्हें दिसम्बर, 2023 में नमूना लेने के लिए ‘एक्सपायर्ड’ किट क्यों भेजी गई थी। बजरंग के वकील विधुष्पत सिंघानिया ने कहा है कि वे निलंबन को चुनौती देंगे। सिंघानिया ने कहा, ‘हमें जवाब दाखिल करना होगा।’

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