नई दिल्ली, 23 नवम्बर। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़े Cash For Query मामले के बाद लोकसभा सचिवालय ने नियमों में बदलाव कर दिया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब सिर्फ सांसद ही व्यक्तिगत लॉग-इन का उपयोग कर सकेंगे। अब कोई भी निजी कर्मचारी या कोई तीसरा पक्ष डिजिटल संसद वेबसाइट तक नहीं पहुंच सकेगा।
लोकसभा सचिवालय के सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ‘संसद के आगामी शीतकालीन सत्र से पहले, लोकसभा सचिवालय ने सांसदों को एक सलाह जारी की है कि निजी कर्मचारी या कोई तीसरा पक्ष डिजिटल संसद वेबसाइट तक नहीं पहुंच सकता है और न ही नोटिस दे सकता है या प्रश्न प्रस्तुत कर सकता है। केवल सांसद ही अपने व्यक्तिगत लॉगिन विवरण का उपयोग करके ऐसा कर पाएंगे, जो केवल ओटीपी के साथ मान्य होगा।’
महुआ पर कारोबारी हीरानंदानी को लोकसभा अकाउंट का एक्सेस देने का आरोप था
गौरतलब है कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर रिश्वत के बदले कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के इशारे पर अडानी समूह को निशाना बनाने के लिए लोकसभा में सवाल पूछने का आरोप लगाया था।
निशिकांत दुबे ने यह भी आरोप लगाया था कि महुआ ने दर्शन को अपना लोकसभा अकाउंट का एक्सेस दिया था। सवाल या तो दर्शन ने खुद पोस्ट किए या दर्शन के कहने पर महुआ ने पोस्ट किए थे। 2019 से 2023 के बीच ये सवाल पूछे गए थे और 61 में से 50 सवाल हीरानंदानी के कहने पर पूछे गए थे।
इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सिफारिश पर एथिक्स कमेटी ने जांच की थी और उसने अपनी सिफारिश भी लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दी है, जिसमें महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने की बात कही गई है।