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एमपी-एमएलए कोर्ट ने खारिज की आजम खान की याचिका, रामपुर उपचुनाव का रास्ता साफ

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लखनऊ, 10 नवम्बर। रामपुर की जिला एवं सत्र अदालत ने भड़काऊ भाषण (हेट स्पीच) देने के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान को एमपी/एमएलए अदालत से मिली तीन वर्ष की सजा को चुनौती देने वाली उनकी याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 15 नवम्बर को तय की गई सुनवाई 10 नवम्बर को करने को कहा गया था। साथ ही उसी दिन फैसला सुनाने के निर्देश भी मिले थे। फिलहाल आजम खान की की अपील खारिज होने के साथ ही रामपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया।

28 अक्टूबर को रद की गई थी आजम खान की विधानसभा सदस्यता

गौरतलब है कि आजम खान को गत 27 अक्टूबर को रामपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट ने अभद्र भाषा देने के आरोप में दोषी करार देते हुए तीन वर्ष कैद और छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। सजा मिलने के बाद अगले दिन 28 अक्टूबर को उनकी विधानसभा सदस्यता रद कर दी गई और रामपुर विधानसभा सीट को खाली घोषित कर दिया गया।

चुनाव आयोग ने 5 नवम्बर को रामपुर उपचुनाव की घोषणा की थी

इसके बाद चुनाव आयोग ने पांच नवम्बर को रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने की घोषणा की थी। उपचुनाव के लिए गजट नोटिफिकेशन 10 नवम्बर को जारी होना था। नामांकन दाखिले की प्रक्रिया भी आज से ही शुरू होनी थी।

आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका

इस बीच आजम खान ने 7 नवम्बर को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उन्होंने सरकार की मंशा और चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे, जिस पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच में सुनवाई हुई। आजम खान ने बुधवार को ही सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी।