नई दिल्ली, 20 जुलाई। फैक्ट चेक वेबसाइट अल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को राहत मिली, जब शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी मामलों में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मो. जुबैर के खिलाफ सभी एफआईआर दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर करते हुए इस बाबत गठित यूपी की एसआईटी को भी भंग कर दिया।
जुबैर चाहें तो एफआईआर रद कराने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट जा सकते हैं
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मो. जुबैर को इसी मामले में कोई नई एफआईआर दर्ज होने पर भी संरक्षण प्राप्त रहेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर जुबैर चाहें तो दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर एफआईआर रद करने की मांग कर सकते हैं। शीर्ष अदालत ने जुबैर को 20,000 रुपये के मुचलके पर सभी छह एफआईआर में जमानत दे दी।
अभियुक्त को लगातार जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं
शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश में जुबैर के खिलाफ दर्ज की छह प्राथमिकी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की और उन्हें रद करने से इनकार करते हुए कहा कि अगर अभियुक्त चाहे तो दिल्ली उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ अपील कर सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अभियुक्त को लगातार जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है, उन्हें तत्काल जमानत दें।
किसी भी नई एफआईआर में मो. जुबैर को गिरफ्तार नहीं करने का आदेश
शीर्ष कोर्ट ने कहा कि अब किसी भी नई एफआईआर में मो. जुबैर को गिरफ्तार नहीं किया जाए। अदालत ने इस दौरान यूपी में दर्ज सभी मामले की जांच दिल्ली पुलिस को सौंप दी। अब यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा।