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मोदी सरकार का तोहफा – केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी का फैसला

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नई दिल्ली, 18 अक्टूबर। मोदी सरकार ने नवरात्रि, दशहरा और दीपावली के त्योहारी सीजन में केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है। इस क्रम में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए चार फीसदी महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने का एलान कर दिया है। बुधवार को यहां आहूत कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी सहित अन्य अहम फैसले किए गए।

एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा

केंद्रीय कर्मचारियों की डीए में बढ़ोतरी के साथ अब नई दर 46 फीसदी हो गई है। यह बीती एक जुलाई से प्रभावी होगा। पहली छमाही में केंद्रीय कर्मचारियों को 42 फीसदी की दर से डीए मिल रहा था। सरकार के नए फैसले से एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इसमें 60 लाख से ज्यादा पेंशनर्स भी शामिल हैं।

दिवाली बोनस की पहले ही हो चुकी है घोषणा

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने मंगलवार को ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस की घोषणा की है। केंद्र के फैसले के अनुसार कर्मचारियों को दिवाली बोनस के तौर पर 30 दिन की बेसिक सैलरी के बराबर पैसा दिया जाएगा। हालिंक बोनस की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये तय की गई है।

किन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस का लाभ

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार इस गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस (तदर्थ बोनस) का लाभ ग्रुप-बी और ग्रुप-सी के अंतर्गत आने वाले सभी गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को दिया जाएगा। ये कर्मचारी आमतौर पर किसी उत्पादकता से जुड़ी बोनस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं होते हैं। इसके अलावा, बोनस केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य होगा।

इसका लाभ उन केंद्रशासित प्रदेशों के कर्मचारियों को मिलेगा,  जो परिलब्धियों के केंद्र सरकार पैटर्न का पालन करते हैं और किसी अन्य बोनस या अनुग्रह योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि केवल वे कर्मचारी भुगतान के पात्र होंगे, जो 31 मार्च, 2023 तक सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2022-23 के दौरान कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा प्रदान की है।

ऐसे आकस्मिक मजदूर  भी इस बोनस के पात्र होंगे, जिन्होंने छह दिन के सप्ताह वाले कार्यालयों में तीन साल या उससे अधिक समय तक प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन काम किया है (पांच-दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों के मामले में तीन साल या उससे अधिक समय तक प्रत्येक वर्ष में 206 दिन)।

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