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गृह मंत्रालय का फैसला : देश में कोविड-19 दिशानिर्देश अब 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे

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नई दिल्ली, 1 दिसंबर। दक्षिण अफ्रीका सहित कई देशों में फैल चुके कोरोना संक्रमण के नए और खतरनाक वैरिएंट ‘ओमिक्रॉन’ को लेकर वैश्विक चिंताओं के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जारी कोविड-19 दिशानिर्देशों को लागू करने की अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दी है।

विदेशों से आने वाले यात्रियों की कड़ी स्‍‍क्रीनिंग और जांच करने का आदेश

गृह मंत्रालय ने एक आदेश में राज्‍य और केंद्रशासित प्रदेशों से विदेशों से आने वाले यात्रियों की कड़ी स्‍‍क्रीनिंग और जांच करने को कहा है। आदेश में कहा गया है कि अंतरराष्‍ट्रीय यात्रियों की बारीकी से जांच की जाए और स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार जांच की जाए।

मंत्रालय ने कहा है कि जांच में पॉजिटिव पाए गए यात्रियों के नमूने तेजी से विशेष भारत एसएआरएस-सीओवी-2 जीनोमिक्‍स कंसोर्टियम (आईएनएसएसीओजी) जीनोम सिक्‍वेंसिंग प्रयोगशालाओं में भेजे जाएं।

गृह मंत्रालय ने यह भी सुझाव दिया है कि राज्‍य निगरानी अधिकारियों को जीनोमिक विश्‍लेषण के परिणाम तेजी से प्राप्‍त करने के लिए विशेष सिक्‍वेंसिंग प्रयोगशालाओं के साथ सघन समन्‍वय करना चाहिए। इसके अलावा राज्‍यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चिंता के वैरिएंट या हित के वैरिएंट की मौजूदगी होने पर तत्‍काल आवश्‍यक जन स्‍वास्‍थ्‍य उपाय करने चाहिए।

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