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दिल्ली नगर निगम चुनाव : स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 10, रात 8 बजे तक सभा और जुलूस की अनुमति

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नई दिल्ली, 8 मार्च। दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने अगले माह प्रस्तावित नगर निगम (एमसीडी) चुनाव की आदर्श आचार संहिता में कोविड-19 मद्देनजर मान्यता प्राप्त दलों के लिए स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 10 और गैर मान्यता प्राप्त दलों के लिए पांच निर्धारित की है।

नुक्कड़ सभाओं में अधिकतम 50 लोग ही हो सकेंगे शामिल

आयोग की ओर से जारी आचार संहिता में कई पाबंदियां लगाने की भी बात कही गई है। संहिता के दिशानिर्देशों के अनुसार रात आठ बजे के बाद सभाएं करने या जुलूस निकालने पर रोक होगी। साथ ही बिना पूर्वानुमति के बाइक या साइकिल रैली निकालने की अनुमति नहीं होगी। नुक्कड़ सभाओं में सिर्फ 50 लोगों को शरीक होने की अनुमति दी जाएगी। इसी क्रम में सिर्फ पांच लोगों को घर-घर जाकर प्रचार करने की इजाजत होगी।

दस्तावेज के अनुसार स्टार प्रचारकों से चुनाव प्रचार कराने की जानकारी कम से कम 48 घंटे पहले जिलाधिकारी को देनी होगी। इसके साथ ही वैध अनुमति के बिना और मौजूदा डीडीएमए दिशानिर्देशों के तहत किसी भी रोड शो और मोटरबाइक / साइकिल रैलियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि निर्वाचन आयोग कुछ ही दिनों में चुनाव की तारीख की घोषणा कर सकता है। चुनाव की तारीख घोषित होने के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी।

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