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दिल्ली आबकारी नीति घोटाला – मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अवधि 23 मई तक बढ़ाई गई

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नई दिल्ली, 8 मई। दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले में पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस क्रम में अदालत ने सोमवार को उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि 23 मई तक बढ़ा दी। शराब घोटाले में ईडी से जुड़े मामले में आज सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म हुई थी और उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था।

‘कितनी भी कोशिश कर लें भाजपा वाले…कोई भी काम नहीं रुकेगा

इस बीच अदालत से बाहर निकलने के बाद जब मनीष सिसोदिया को वापस जेल लाया जा रहा था, तब अदालत परिसर में मीडिया के सवालों के जवाब में एक बार फिर उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। दरअसल, वहां मौजूद कुछ पत्रकारों ने सिसोदिया से हाल ही में शराब घोटाले के दो आरोपितों को जमानत मिलने पर उनकी प्रतिक्रिया पूछी थी। इसपर सिसोदिया ने कहा कि ना पटपड़गंज के काम रुकेंगे और ना दिल्ली के, कितनी भी कोशिश कर लें भाजपा वाले…कोई भी काम नहीं रुकेगा।

उल्लेखनीय है कि मनीष सिसोदिया दिल्ली की पटपड़गंज विधानसभा सीट से विधायक हैं। दिल्ली के चर्चित शराब घोटाले में वह आरोपित हैं। इसी वर्ष फरवरी में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था और तब से वह जेल में बंद हैं। शनिवार को इस केस से जुड़े दो आरोपितों – राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को अदालत ने जमानत दी थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में यह पहला मौका था, जब किसी आरोपित को जमानत मिली थी। ईडी ने मीडिया प्रचार कम्पनी के मालिक राजेश जोशी और कारोबारी गौतम मल्होत्रा को आरोपित बनाते हुए उन्हें गिरफ्तार किया था।

कोर्ट ने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए हस्ताक्षर करने की अनुमति दी

राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया ने अदालत से यह भी गुहार लगाई थी कि उन्हें अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जाए। अदालत ने सिसोदिया को इसकी अनुमति दे दी है। इसके बाद अब वो अपने क्षेत्र में विकास कार्य के लिए राशि दे सकेंगे।