नई दिल्ली, 2 जून। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला केस में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। हालांकि हाई कोर्ट से मनीष सिसोदिया को फौरी राहत मिल गई है। कोर्ट ने सिसोदिया को शनिवार को कुछ घंटे के लिए अंतरिम राहत दी है। इस दौरान वह पुलिस हिरासत में अपनी पत्नी से मुलाकात कर सकेंगे।
दरअसल, मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए छह हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की थी। लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अंतरिम जमानत अर्जी का यह कहते हुए विरोध किया था कि कुछ दिन पहले ही वह अंतरिम जमानत की अर्जी वापस ले चुके हैं। अब फिर से उसी आधार पर अंतरिम जमानत मांग रहे हैं। जांच एजेंसी की ओर से कहा गया कि सिसोदिया पुलिस की मौजदूगी में पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं।
इस मामले में हाई कोर्ट ने सिसोदिया को कल (तीन जून) कुछ घंटे के लिए अंतरिम राहत प्रदान की है। साथ ही हाई कोर्ट ने सिसोदिया की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट को शनिवार शाम तक जमा करने के लिए कहा है। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर की जमानत अर्जी पर भी आदेश सुरक्षित रखा है।
अंतरिम राहत के साथ कोर्ट ने रखीं ये शर्तें
दिल्ली हाई कोर्ट ने शर्त लगाते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया अंतरिम जमानत के दौरान मीडिया से बात नहीं करेंगे। परिवार के अलावा किसी से बात नहीं करेंगे। मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे।