Site icon hindi.revoi.in

महाराष्ट्र : ‘नो वैक्सीन, नो एंट्री’ का आदेश जारी, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्तरां, सिनेमा में जाने पर लगी रोक

Social Share

अहमदनगर, 25 दिसम्बर। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए अहमदनगर जिला प्रशासन ने निजी प्रतिष्ठानों, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्तरां, सिनेमा, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल, कृषि बाजारों के साथ-साथ कार्यक्रमों सहित विभिन्न क्षेत्रों में ‘नो वैक्सीन, नो एंट्री’ आदेश जारी कर दिया है। अब केवल कोविड वैक्‍सीन लगा चुके लोगों को ही इन स्‍थानों में प्रवेश की अनुमति होगी।

गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार की चिंता बढ़ गई है। इसी को ध्‍यान में रखते हुए शुक्रवार को राज्‍य सरकार ने नई कोविड गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक स्‍थानों पर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक पांच से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

अब इनडोर शादियों में अधिकतम 100 लोगों और आउटडोर शादियों में अधिकतम 250 लोगों को अनुमति होगी। वहीं सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आयोजनों में भी उपस्थित लोगों की संख्या भी 100 से ज्‍यादा नहीं होने चाहिए। खुले स्‍थानों पर भी 250 से अधिक या स्थान की क्षमता का 25 फीसद जो भी कम हो से अधिक नहीं होनी चाहिए।

महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1,410 नए मामले सामने आये हैं और 12 संक्रमितों की मौत दर्ज की गई है। 868 लोग कोरोना संक्रमण के बाद स्‍वस्‍थ हो चुके हैं जबकि 8,426 मरीज सक्रिय बताये गए हैं। वहीं महाराष्ट्र स्‍वास्‍थ्‍य विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार राज्‍य मेंओमिक्रोन के 20 नए मामलों की पुष्टि हुई है जिसके बाद कुल मामलों की संख्‍या 108 तक पहुंच गई है।

Exit mobile version