लातूर, 13 जुलाई। महाराष्ट्र के लातूर जिले में सीसीटीवी कैमरे व पारदर्शी कांच न लगवाने तथा अन्य मानदंडों के उल्लंघन को लेकर 24 कैफे मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, जिला प्रशासन ने 20 जून को एक आदेश जारी कर कैफे में सीसीटीवी लगाना, पारदर्शी कांच के दरवाजे और ग्राहकों के लिए उचित बैठने की व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया था, ताकि कैफे के भीतर होने वाले किसी भी तरह के उत्पात और अन्य अपराधों को रोका जा सके।
आदेश का पालन करने की आखिरी तारीख नौ जुलाई थी। पुलिस के अनुसार, उन्हें जिले में कॉफी की दुकानों और अन्य भोजनालयों में उत्पात, यौन शोषण और अन्य अपराधों की कई शिकायतें मिली थीं, जिनमें विशेष रूप से कॉलेज के छात्र शामिल थे।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस तरह की घटना के मद्देनजर, पुलिस अधीक्षक सोमय मुंडे ने कलेक्टर पृथ्वीराज बी.पी. को एक प्रस्ताव सौंपा था, जिसमें इन प्रतिष्ठानों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों को सूचीबद्ध किया गया तथा कलेक्टर ने 20 जून को आदेश जारी कर कैफे और भोजनालयों को नौ जुलाई तक अपने प्रतिष्ठानों में आवश्यक बदलाव करने का निर्देश दिया।
समय सीमा खत्म होने के बाद, पुलिस ने निरीक्षण के दौरान जिले के 24 कैफे में मानदंडों का उल्लंघन पाया, जिसके बाद उनके मालिकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 (एक लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत मामले दर्ज किए गए।