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महंत नरेंद्र गिरि केस : सीबीआई को आनंद गिरि सहित तीनों आरोपितों की रिमांड मिली

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प्रयागराज, 27 सितम्बर। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की मौत के मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपितों को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। सीजेएम कोर्ट ने आरोपितों की 7 दिन की रिमांड मंजूर की है। सीबीआई ने मजिस्ट्रेट के यहां अर्जी दाखिल कर 10 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी थी।

सीजेएम कोर्ट ने तीनों आरोपितों – आनंद गिरि, आद्या प्रसाद तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी की कस्टडी रिमांड 28 सितम्बर पूर्वाह्न 9 बजे से चार अक्टूबर शाम 5 बजे तक के लिए मंजूर कर ली है।

बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। तीनों फिलहाल 14 दिनों की ज्यूडिशियल कस्टडी में नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं। सीबीआई टीम के जांच अधिकारी एडिशनल एसपी के एस नेगी की ओर से कस्टडी रिमांड की अर्जी दाखिल की गई थी।

रिमांड मंजूर करने से पहले कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से आरोपितों का पक्ष सुना। इसके बाद सीजेएम की अदालत ने सीबीआई द्वारा मांगी गई 10 दिन की कस्टडी रिमांड को नकारते हुए 7 दिन के लिए कस्टडी रिमांड मंजूर कर लिया। सीबीआई अब गिरफ्तार तीनों आरोपितों से पूछताछ करेगी। सीडी की बरामदगी के लिए सीबीआई इन आरोपितों को मठ बाघम्बरी गद्दी भी ला सकती है।

इधर सीबीआई की टीम ने सोमवार को भी मठ बाघम्बरी में पहुंच कर जांच पड़ताल की। उसने अपनी जांच में अबतक महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से साक्ष्य जुटाए हैं। सेवादारों से विस्तृत पूछताछ की है और क्राइम सीन को रीक्रिएट किया है।