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राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल, कोर्ट ने कहा- 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई

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नई दिल्ली, 22 मार्च। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें गुरुवार (21 मार्च) की रात को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने उन्हें उनके घर से उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब एजेंसी पूछताछ कर रही थी। इसी दौरान आप की लीगल टीम ने रात में ही ई-फाइलिंग के जरिए सुप्रीम कोर्ट में इस गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर कर दी थी।

आप ने रात लगभग 9 बजे सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग की अर्जी डाली थी जिस पर कोर्ट आज शुक्रवार (22 मार्च) को सुनवाई करने को राजी हो गया। मामले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के सामने रखा गया, जिसके बाद सीजेआई ने कहा कि इसे जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के पास लेकर जाएं। जब इस मामले को जस्टिस खन्ना पास ले जाया गया तो सिंघवी ने बताया कि सीजेआई ने आपके सामने आने को कहा है।

इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि वह 2 जजों की बेंच में बैठे हैं. यह मामला 3 जजों की बेंच का है। जस्टिस खन्ना ने यह भी कहा कि यह नई रिट याचिका है। इसे चीफ जस्टिस के सामने लगना चाहिए। सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि इनके लिए 3 जजों की विशेष बेंच तुरंत नहीं बनाई जानी चाहिए। जस्टिस खन्ना ने कहा कि 2 जजों की नियमित बेंच के उठने के बाद 3 जजों की विशेष बेंच बैठेगी तब केजरीवाल की याचिका सुनेंगे। यानी सुनवाई आज होगी लेकिन उसमें कुछ घंटों का समय लगेगा..।

वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली शराब नीति मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय के जरिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट में रखा। कोर्ट में उन्होंने कहा, “अगर प्रक्रिया चलती रही तो पहला वोट पड़ने से पहले ही कई वरिष्ठ नेता सलाखों के पीछे होंगे। कृपया सुनवाई करें।’ वहीं, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर रखा है। यानि कि केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी के वकील भी मौजूद रहेंगे।