बेंगलुरु, 8 नवम्बर। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को पोस्ट हटाने की शर्तों के साथ कांग्रेस और ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है। हालांकि कांग्रेस को प्रतिवादी के कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाले पोस्ट के स्क्रीनशॉट उपलब्ध कराने होंगे।
कांग्रेस पर केजीएफ चैप्टर –2 के साउंड रिकॉर्ड का अवैध रूप से उपयोग का आरोप
कर्नाटक कांग्रेस ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी। इस याचिका में पार्टी ने निचली अदालत के आदेश को रद करने की मांग की थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी और ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के ट्विटर खातों को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का आदेश दिया गया था। कांग्रेस पर फिल्म केजीएफ चैप्टर -2 के साउंड रिकॉर्ड का अवैध रूप से उपयोग करके एमआरटी म्यूजिक के स्वामित्व वाले वैधानिक कॉपीराइट का उल्लंघन करने का आरोप है।
बेंगलुरु की एक निचली अदालत ने दिया था निर्देश
गौरतलब है कि बेंगलुरु की एक निचली अदालत ने ट्विटर को कांग्रेस पार्टी और ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के खातों को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। एमआरटी म्यूजिक ने शिकायत दर्ज कराई थी और यशवंतपुर पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
कांग्रेस के इन नेताओं के खिलाफ कॉपीराइट अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के तहत यशवंतपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई है। कांग्रेस नेताओं ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यात्रा के दो वीडियो पोस्ट किए थे, जिसमें केजीएफ -2 फिल्म के लोकप्रिय गीतों का उपयोग बिना अनुमति के किया गया था।