रोहतक, 1 अक्टूबर। हरियाणा विधानसभा के लिए पांच अक्टूबर को प्रस्तावित चुनाव से ठीक पहले डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 20 दिनों की पैरोल मिल गई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि गुरमीत राम रहीम सिंह के पैरोल अनुरोध को रोहतक के डिविजन कमिश्नर संजीव वर्मा ने मंजूरी दी।
पैरोल के साथ कई शर्तों का पालन करने का निर्देश
हालांकि, राज्य में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने बलात्कार मामले में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को पैरोल के साथ कई शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया है। इसके तहत इस शख्स के हरियाणा में घुसने, भाषण देने और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगा दी गई है।
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस सिलसिले में हरियाणा के जेल विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को लिखी चिट्ठी में प्रशासन की 30 सितम्बर की चिट्ठी का हवाला दिया है, जिसमें सजायाफ्ता मुजरिम द्वारा 20 दिनों की पैरोल मांगने के लिए बेहद जरूरी और आपातकालीन वजहों का हवाला दिया गया है।
हरियाणा कांग्रेस ने जताया विरोध
वहीं, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गुरमीत राम रहीम को पैरोल देने का हरियाणा कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर कहा है कि राम रहीम के श्रद्धालुओं की संख्या बड़ी है, जो चुनाव को प्रभावित कर सकती है। साथ ही कांग्रेस की तरफ से पत्र में ये भी कहा गया कि राम रहीम के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए उसे चुनाव के दौरान पैरोल नहीं दी जानी चाहिए।
अगस्त में मिली थी फरलो
डेरा प्रमुख राम रहीम ने पैरोल अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के बागपत में रहने की बात कही है। इस वर्ष अगस्त में राम रहीम को 21 दिन की फरलो (छुट्टी) दी गई थी। उसे पंजाब विधानसभा चुनाव से लगभग दो हफ्ते पहले 7 फरवरी, 2022 से तीन हफ्ते की फरलो दी गई थी।