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सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ी, SC ने ED से 24 अप्रैल तक मांगा जवाब

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नई दिल्ली, 15 अप्रैल। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार की आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने AAP के राष्ट्रीय संयोजक और सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को भी नोटिस जारी कर 24 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है।

दरअसल, सीएम केजरीवाल को उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर उत्पाद शुल्क नीति मामले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संबंधित न्यायाधीश के समक्ष वर्चुअली पेश किया गया। न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के बाद केजरीवाल की हिरासत अवधि 23 अप्रैल तक बढ़ा दी।

उधर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी को चुनौती दी दी।

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर ईडी को नोटिस जारी की। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने केंद्रीय जांच एजेंसी को 24 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। अब इस केस में महीने के अंत में सुनवाई होगी।

दिल्ली में जारी विकास कार्यों को लेकर केजरीवाल चिंतित

इस बीच अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मुलाकात पर AAP नेता संदीप पाठक ने कहा, ‘जब हम उनसे (अरविंद केजरीवाल) मिले तो उनके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। उनके मन में एक ही प्रश्न था कि दिल्ली में जो सारा काम हुआ है, कुछ रुकना नहीं चाहिए। वे सारे समय इसी के बारे में पूछते रहे। उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो जहां कहीं भी रहेंगे, जनता के लिए संघर्ष करते रहेंगे।’