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सुप्रीम कोर्ट से ईडी को झटका – सेंथिल बालाजी के मामले में मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक से इनकार

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नई दिल्ली, 21 जून। सुप्रीम कोर्ट से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उस समय बड़ा झटका लगा, जब सर्वोच्च न्यायालय ने मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार तमिलनाडु सरकार के मंत्री सेंथिल बालाजी को हार्ट के ऑपरेशन के लिए निजी अस्पताल में शिफ्ट किए जाने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया था

डीएमके की स्टालिन सरकार के मंत्री सेंथिल बालाजी को ईडी ने पिछले हफ्ते मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उसके बाद सेंथिल को सीने में दर्द की तकलीफ के कारण एजेंसी ने उन्हें सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां जांच में पता चला कि उनकी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है और उसका ऑपरेशन किया जाना बेहद जरूरी है।

गत 13 जून को कथिततौर पर रिश्वत लेकर नौकरी देने के मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किये गये मंत्री बालाजी पर साल 2011-2016 के बीच द्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री रहते हुए घोटाले को अंजाम देने का आरोप लगा है।

बालाजी की गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार ने एजेंसी की गिरफ्तारी के तरीके को अवैध बताते हुए मद्रास हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी और बेहतर इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल कावेरी में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। इस पर हाई कोर्ट ने बालाजी को फौरी राहत देते हुए कावेरी हास्पिटल में शिफ्ट करने की इजाजत दी थी।

कावेरी अस्पताल में बालाजी के दिल की कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी हुई

सेंथिल बालाजी को कावेरी अस्पताल में शिफ्ट किये जाने के बाद बुधवार को अस्पताल ने बालाजी से संबंधित मेडिकल बुलेटिन जारी की, जिसमें कहा गया है कि आज सुबह मंत्री के दिल की कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी की गई है और अभी उनकी तबीयत स्थिर है।

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