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ITR Return : सोमवार है आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख, यदि चूके तो जानिए कितना लगेगा जुर्माना

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नई दिल्ली, 14 सितम्बर। आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की सोमवार को आखिरी तारीख है और ऐसे में आयकर विभाग ने लोगों को अंतिम समय में संभावित परेशानी से बचने के लिए आज ही अपना रिटर्न भरने की सलाह दी है। विभाग ने सोशल मीडिया के माध्यम से रविवार को बताया कि अपना आयकर रिटर्न आज ही दाखिल करें।

अक्सर देखा जाता है कि जब बड़ी संख्या में लोग अंतिम समय में लॉगइन करते हैं तो सर्वर हैंग होने या प्रक्रिया धीमी होने की शिकायत आती है। उल्लेखनीय है कि आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख फिलहाल 15 सितम्बर है। इसके बाद रिटर्न भरने पर पांच लाख तक की कुल आय वालों को एक हजार रुपये और उससे अधिक की आय वालों को पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।

आयकर विभाग ने शनिवार को बताया था कि अब तक छह करोड़ से अधिक लोगों ने रिटर्न भरा है। आकलन वर्ष 2024-25 में 7.28 करोड़ करदाताओं ने आयकर रिटर्न भरा था। विभाग ने छह करोड़ का आंकड़ा पार करने के लिए करदाताओं और कर पेशेवरों को धन्यवाद दिया है।

कितनी लगेगी पेनाल्टी?

अगर आप तय समय के बाद ITR फाइल करते हैं, तो आपको Belated Return भरना होगा, जिसके लिए जुर्माना देना पड़ेगा। आयकर विभाग के अनुसार आय 5 लाख रुपये से अधिक है तो लेट फाइलिंग पर 5,000 रुपये तक की पेनाल्टी लग सकती है। वहीं आय 5 लाख रुपये से कम है तो जुर्माना 1,000 रुपये तक सीमित रहेगा।ये पेनाल्टी सेक्शन 234F के तहत लगाई जाती है, और इसे रिटर्न फाइल करते समय ही चुकाना होता है।

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