इस्लामाबाद, 7 दिसम्बर। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय अल-अजीजिया इस्पात मिल भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की अपील पर सुनवाई करेगा। शरीफ (73) को इस मामले में दिसम्बर, 2018 में भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने सात वर्ष की जेल की सजा सुनाने के साथ भारी जुर्माना लगाया था।
अदालती सुनवाई के दौरान शरीफ यह साबित करने में विफल रहे कि 2001 में सऊदी अरब में उनके पिता द्वारा स्थापित स्टील मिल से उनका कोई लेना-देना नहीं है। इसके बाद उन्हें जेल भी सजा कटानी पड़ी। अक्टूबर 2019 में उन्हें विदेश में इलाज कराने की अनुमति दी गई थी।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) प्रमुख , अदालत द्वारा बार-बार समन जारी किये जाने के बाद भी लंदन से नहीं लौटे, जिसके कारण इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) और जवाबदेही अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था।
शरीफ लगभग चार साल के स्व-निर्वासन के बाद पिछले महीने स्वदेश लौटे। शरीफ को एवेनफील्ड से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में पहले ही बरी कर दिया गया है। इस मामले में उन्हें जुलाई, 2018 में दोषी ठहराया गया था और दस साल जेल की सजा सुनाई गई थी।