लाहौर, 8 अप्रैल। पाकिस्तान की लाहौर स्थित आतंकवाद विरोधी अदालत ने लश्कर-ए-तैयबा चीफ और मुंबई हमलों के मुख्य आरोपित हाफिज सईद को 31 वर्षों की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सईद पर कोर्ट ने 3.40 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया है और उसकी सभी संपत्तियों को भी जब्त करने का आदेश दिया है।
पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बताया गया कि हाफिज सईद को टेरर फाइनेंसिंग के केस में यह सजा सुनाई गई है। हाफिज सईद ने कथित तौर पर बनाई गई एक मस्जिद और मदरसे को भी कब्जे में लेने के लिए कहा गया है।
26/11 हमले का मास्टरमाइंड है हाफिज सईद
गौरतलब है कि हाफिज सईद 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा का प्रमुख है। वर्ष 2020 में भी उसे आतंकी वित्तपोषण के कई मामलों में से एक में साढ़े 15 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। साथ ही उस समय लाहौर की आतंकवाद निरोधी अदालत (एटीसी) ने हाफिज सईद पर दो लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
संयुक्त राष्ट्र नामित आतंकवादी है सईद
हाफिज सईद दरअसल, एक संयुक्त राष्ट्र नामित आतंकवादी है, जिस पर अमेरिका ने 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ईनाम रखा है। उसे जुलाई, 2019 को आतंकवाद के वित्तपोषण के मामलों में गिरफ्तार किया गया था। आतंकवाद के वित्तपोषण के दो मामलों में उसे आतंकवाद विरोधी अदालत ने 11 साल जेल की सजा सुनाई थी।