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दिल्‍ली एनसीआर में कोयले सहित बिना मंजूरी वाले ईंधनों से चलने वाले उद्योगों पर एक जनवरी से बंद होने का खतरा

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नई दिल्ली, 29 दिसम्बर। राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आसपास के इलाकों से संबंधित वायु गुणवत्‍ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने सभी क्षेत्रों को कोयले समेत ऐसे सभी ईंधनों का उपयोग रोकने को कहा है, जिनसे प्रदूषण बढ़ रहा है। आयोग ने यह कदम खासकर कोयले से हो रहे अत्यधिक अधिक प्रदूषण को देखते हुए उठाया है।

आदेश का पालन न करने वाली इकाइयों को बंद किया जाएगा, जुर्माना भी देय होगा

हालांकि, आयोग ने तापबिजली संयंत्रों में कम सल्‍फर वाले कोयले के उपयोग की छूट दी है। आयोग ने कहा है कि इस आदेश का आगामी पहली जनवरी से पालन न करने वाली इकाइयों को बंद कर दिया जाएगा और उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

सरकार द्वारा अनुमोदित ईंधनों में बी.एस.-6 श्रेणी के पेट्रोल और डीजल, प्राकृतिक गैस, जैव ईंधन, एलपीजी और सीएनजी शामिल हैं। आयोग ने अपने उड़नदस्‍ते को पूरे राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अनुमोदित ईंधन के उपयोग संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।

आयोग ने उद्योग और औद्योगिक इकाइयों सहित सभी क्षेत्रों को एक जनवरी, 2023 से थर्मल पावर संयंत्रों में कम सल्फर वाले कोयले को छोड़कर अन्‍य कोयले और गैर-अनुमोदित ईंधन का उपयोग नहीं करने को कहा है। आयोग ने कहा है कि अस्वीकृत ईंधन का उपयोग पर्यावरणीय मुआवजे के साथ-साथ इकाइयों को बंद करने का कारण बनेगा।

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