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भारतीय रेल का स्पष्टीकरण – 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की टिकट बुकिंग के नियम में कोई बदलाव नहीं

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नई दिल्ली, 18 अगस्त। भारतीय रेल ने स्पष्ट किया कि ट्रेन से यात्रा करने वाले बच्चों के लिए टिकट बुकिंग के नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मीडिया की कुछ खबरों में दावा किया गया था कि एक से चार साल तक के बच्चों से अब वयस्क किराया वसूला जाएगा, जिसके बाद रेलवे ने इस बाबत स्पष्टीकरण जारी किया है।

मुफ्त यात्रा की स्थिति में बच्चे के लिए अलग बर्थ या सीट की व्यवस्था नहीं

रेल मंत्रालय के छह मार्च, 2020 के एक जारी सर्कुलर में कहा गया है कि पांच साल से कम उम्र के बच्चे मुफ्त में यात्रा करेंगे। हालांकि, उस स्थिति में बच्चे के लिए एक अलग बर्थ या सीट उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। सर्कुलर में यह भी कहा गया था कि अगर यात्री को अपने पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अलग से सीट या बर्थ की जरूरत है, तो उनसे वयस्कों वाला किराया लिया जाएगा।

इधर बीच कुछ मीडिया खबरों में यह दावा किया गया है कि भारतीय रेल ने ट्रेन में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए टिकट बुकिंग संबंधी नियम बदल दिया है। खबरों में कहा गया है कि ‘अब एक से चार साल की उम्र के बच्चों के लिए भी ट्रेन में सफर के लिए टिकट लेना होगा।

बच्चों के लिए अलग से सीट या बर्थ लेने पर वयस्कों वाला किराया लिया जाता है

फिलहाल रेलवे ने बयान में कहा कि यह समाचार और मीडिया रिपोर्ट भ्रामक हैं। यह सूचित किया जाता है कि रेलवे ने ट्रेन में यात्रा करने वाले बच्चों के लिए टिकट की बुकिंग के संबंध में कोई बदलाव नहीं किया है। बयान में कहा गया है कि यात्रियों की मांग पर उन्हें टिकट खरीदने और अपने पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बर्थ बुक करने का विकल्प दिया गया है। यदि उन्हें अलग बर्थ नहीं चाहिए तो बच्चे पहले की तरह ही नि:शुल्क यात्रा कर सकते हैं।

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