नई दिल्ली, 14 अप्रैल। भारतीय रेलवे ने रेलवे टिकट बुकिंग को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत यात्रियों को अब आरक्षण कराते समय रिजर्वेशन फॉर्म में डेस्टिनेशन एड्रेस यानी गंतव्य का पता नहीं भरना होगा। रेल मंत्रालय की ओर से इस आशय का आदेश जारी किया गया है।
कोविड महामारी शुरू होने के बाद अनिवार्य किया गया था गंतव्य का पता
वस्तुतः दो वर्ष पूर्व कोविड महामारी शुरू होने के बाद रेलवे ने डेस्टिनेशन एड्रेस मांगना शुरू किया था। इसका मकसद यही था कि कोरोना केस सामने आने के बाद संपर्क में आए लोगों की तलाश की जा सके। अब काफी कम हो चुके कोरोना केस को देखते हुए रेलवे ने यह बंदिश हटा दी है।
पिछले ही माह रेलवे बदल चुकी है कई और नियम
पिछले ही महीने रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए ट्रेनों में चादर, कंबल और पर्दे प्रदान करने की सुविधा फिर से शुरू करने का आदेश जारी किया था। कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत के बाद इस सुविधा पर भी रोक लगा दी गई थी। हालांकि यात्रियों के लिए चादर और भोजन सेवा को भले ही बहाल कर दिया गया है, लेकिन रियायतों पर लगी रोक अब भी बरकरार है।
गौरतलब है कि दो वर्ष पहले देश में कोरोना के बढ़ते मामलों क बाद लगाए गए लॉकडाउन के मद्देनजर रेलवे ने भी अपनी सेवाएं रोक दी थीं। बाद में इसे चरणबद्ध तरीके से शुरू किया गया और पहले स्पेशल गाड़ियां चलाई गई। फिलहाल अब भारतीय रेलवे का परिचालन अपनी पूरी क्षमता के साथ पहले की तरह शुरू हो चुका है।