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भारतीय रेलवे की घोषणा – एसी चेयर कार, एग्जीक्यूटिव श्रेणी के किराये में 25 फीसदी तक की कटौती

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नई दिल्ली, 8 जुलाई। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए रियायती किराया योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत एसी चेयर कार, एग्जीक्यूटिव श्रेणी के किराये में 25 फीसदी तक की कटौती करने का फैसला किया है। रेलवे बोर्ड ने एक आदेश में कहा है कि वंदे भारत और अनुभूति तथा विस्टाडोम बोगियों वाली सभी ट्रेनों में एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव श्रेणी के किराये में यात्रियों की संख्या के आधार पर 25 फीसदी तक की कटौती की जाएगी।

प्रतिस्पर्धी माध्यमों के किराये पर भी निर्भर करेगी रियायत

रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार किराये में रियायत परिवहन के प्रतिस्पर्धी माध्यमों के किराये पर भी निर्भर करेगी। रेल सेवाओं के अधिकतम इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय ने रेलवे मंडलों के प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधकों को एसी सीट वाली ट्रेन के किराये में रियायत देने की शक्तियां प्रदान करने का फैसला किया है।

रियायत मूल किराये पर अधिकतम 25 प्रतिशत तक हो सकती है

आदेश में कहा गया है कि रियायत मूल किराये पर अधिकतम 25 प्रतिशत तक हो सकती है। आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट सरचार्ज, जीएसटी जैसे अन्य शुल्क अलग से लिए जा सकते हैं। यात्रियों की संख्या के आधार पर किसी भी श्रेणी या सभी श्रेणियों में रियायत दी जा सकती है। आदेश में यह भी कहा गया है कि पिछले 30 दिनों के दौरान 50 फीसदी से कम यात्रियों वाली श्रेणियों पर विचार किया जा सकता है।

रियायत व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश

आदेश के अनुसार रियायत व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाए। हालांकि पहले से सीट बुक करा चुके यात्रियों को किराया नहीं लौटाया जाएगा। जिन ट्रेनों में किसी खास श्रेणी में किराये में वृद्धि-कमी की व्यवस्था लागू होती है और यात्रियों की संख्या कम रहती है, वहां यात्रियों की संख्या बढ़ाने की कवायद के रूप में इस योजना को शुरुआती दौर में वापस लिया जा सकता है।

छुट्टियों या त्योहारी मौसम में संचालित विशेष ट्रेनों पर यह योजना लागू नहीं होगी

रेलवे बोर्ड ने यह  भी स्पष्ट किया है कि छुट्टियों या त्योहारों के मौसम में चलाई जाने वाली विशेष ट्रेन पर यह योजना लागू नहीं होगी। जानकारी के अनुसार, छूट योजना अधिकतम छह महीने के लिए लागू की जाएगी और रियायती किराया उस अवधि के बीच मांग पैटर्न के आधार पर आंशिक अवधि या महीने के अनुसार या मौसमी या कार्यदिवसों/सप्ताहांत के लिए दिया जा सकता है।

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