नई दिल्ली, 12 जुलाई। दिल्ली की एक अदालत ने फिल्म ‘काली’ के खिलाफ रोक लगाने की मांग करने वाले एक मुकदमे पर फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई के खिलाफ समन जारी किया जिसमें कथित तौर पर हिंदू देवी को पोस्टर में अनुचित तरीके से चित्रित किया गया है। याचिकाकर्ता राज गौरव ने अदालत के समक्ष एक मुकदमा दायर कर मणिमेकलाई को पोस्टर, वीडियो और ट्वीट में देवी-देवताओं को चित्रित करने से रोकने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग की।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि हिंदू देवी काली को सिगरेट पीते हुए चित्रित करने वाला फिल्म का पोस्टर न केवल आम हिंदू की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, बल्कि यह नैतिकता और शालीनता की मूल बातों के भी खिलाफ है। याचिकाकर्ता ने फिल्म निर्माता के खिलाफ एक स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा की मांग करते हुए आरोप लगाया कि आरोपी ने अपनी आने वाली फिल्म काली के पोस्टर और प्रोमो वीडियो में हिंदू देवी को बहुत ही अनुचित तरीके से चित्रित किया है।
सिविल जज अभिषेक कुमार ने याचिकाकर्ता के वकील को सुनने के बाद मणिमेकलाई के खिलाफ समन जारी किया और उन्हें छह अगस्त को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले प्रतिवादी को सुनने की जरूरत है।