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आयकर विभाग ने दी चेतावनी – 31 मार्च तक पैन से आधार को करा लें लिंक, अन्यथा पैन कार्ड हो जाएगा निष्क्रिय

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नई दिल्ली, 20 नवम्बर। आयकर विभाग ने पैन से आधार को लिंक नहीं कराने वाले लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि एक हजार रुपये के निर्धारित जुर्माने के साथ पैन से आधार को लिंक नहीं कराया जाता तो उसके बाद संबंधित व्यक्ति का पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।

आयकर विभाग ने ट्वीट कर लिखा – ‘आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार छूट की श्रेणी में न आने वाले उन सभी पैन धारकों के लिए पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 है। पैन को आधार से लिंक न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा।’ ऐसे में अगर अपने भी अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया तो जल्द कर लें।

गौरतलब है कि पैन को आधार से लिंक करने की कई तारीख कई बार आगे बढ़ाई गई है, लेकिन इस बार आयकर विभाग डेडलाइन को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 30 जून के बाद से पैन से आधार को लिंक करने के लिए 1000 रुपये का विलम्ब शुल्क भी तय कर दिया है। यानी विलम्ब शुल्क के बिना कोई भी अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करा पाएगा। ऐसे में अब 31 मार्च, 2023 तक पैन को आधार से विलंब शुल्क के साथ लिंक कराया जा सकता है।

10 हजार तक जुर्माना लग सकता है, नहीं होंगे ये काम

आयकर विभाग ने साफतौर पर कह दिया है कि पैन से आधार को लिंक नहीं कराने वालों का पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा। महत्वपूर्ण खबर यह भी है की इसके बाद पैन कार्ड होल्डर म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप बंद हो चुके अपने पैन कार्ड को कहीं भी डॉक्यूमेंट के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

पैन को आधार से कैसे लिंक करें?

आयकर विभाग की अधिकृत वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें। क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें। आपके स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी। यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भरें। ‘I validate my Aadhaar details’ के विकल्प को चुनें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा। उसे भर दें और फिर ‘Validate’ पर क्लिक करें। जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।

ऐसे भरें जुर्माना?

यह विदित है कि बिना जुर्माना भरे आपका पैन आधार से लिंक नहीं हो पाएगा। आपको जुर्माना भरकर पैन को आधार से लिंक करने के लिए इस पोर्टल पर जाना होगा। https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp Protean पैन-आधार लिकिंग रिक्वेस्ट के लिए CHALLAN NO/ITNS 280 पर क्लिक करें और Tax Applicable को चुनें। फी पेमेंट माइनर हेड और मेजर हेड के तहत सिंगल चालान में करनी है। इसके बाद नेटबैंकिंग या डेबिट कार्ड से पेमेंट का तरीका चुनें। फिर अपना पैन नंबर डालें और असेसमेंट ईयर चुनें फिर एड्रेस भरें।  आखिरी में कैप्चा भरें और Proceed पर क्लिक कर दें।

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