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आयकर विभाग ने किया सतर्क : ’31 मई से पहले पैन कार्ड को आधार से कर लें लिंक, वरना…’

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नई दिल्ली, 28 मई। आयकर विभाग ने मंगलवार को एक अनुस्मारक जारी किया, जिसमें करदाताओं से 31 मई, 2024 तक अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से जोड़ने का आग्रह किया गया। इसी क्रम में आयकर विभाग ने एक्स पर एक पोस्ट में हिदायत दी कि जो लोग समय सीमा को पूरा करने में विफल रहते हैं, उन्हें आय के स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की उच्च दर का सामना करना पड़ेगा।

आयकर विभाग ने पोस्ट में कहा, ‘करदाता ध्यान दें, 31 मई, 2024 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करें। 31 मई तक अपने पैन को अपने आधार से लिंक करने से यह सुनिश्चित होता है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले किए गए लेनदेन के लिए निष्क्रिय पैन के कारण आपको आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206एए और 206सीसी के तहत उच्च कर कटौती/कर संग्रह का सामना नहीं करना पड़ेगा।’

हालांकि यह पहली बार नहीं है, जब आयकर विभाग ने नागरिकों से पैन-आधार लिंक करने के लिए कहा है। 23 अप्रैल, 2024 को जारी एक परिपत्र (सीबीडीटी परिपत्र संख्या 6/2024) में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन को आधार से नहीं जोड़ने के नियमों और संभावित परिणामों की रूपरेखा दी।

पैन-आधार लिंकिंग क्या है?

पैन (स्थायी खाता संख्या) भारत में करदाताओं को आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया दस अंकों का अल्फान्यूमेरिक नंबर है। आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा भारतीय निवासियों को जारी की गई एक अद्वितीय बारह अंकों की पहचान संख्या है। पैन को आधार से जोड़ने से टैक्स फाइलिंग को सुव्यवस्थित करने, डुप्लिकेट पैन कार्ड को खत्म करने और वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता में सुधार करने में मदद मिलती है।

इसलिए महत्वपूर्ण है पैन-आधार लिंकिंग

आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए पैन-आधार लिंकिंग अनिवार्य कर दिया है। जो लोग समय सीमा तक अपने पैन को आधार से लिंक करने में विफल रहते हैं, उन्हें दंड का सामना करना पड़ेगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे काफी असुविधा हो सकती है।

निष्क्रिय पैन कार्ड के कारण ये दिक्कतें हो सकती हैं :

पैन को आधार से इस प्रकार लिंक करें

ऑनलाइन

एसएमएस के माध्यम से पैन-आधार लिंकिंग

ऑफलाइन

पैन और आधार कार्ड लिंक की वस्तस्थिति कैसे जानें

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