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ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अदालत ने ASI से पूछा – सर्वेक्षण रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और वक्त क्यों चाहिए?

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वाराणसी, 29 नवम्बर। वाराणसी जिला अदालत ने बुधवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और अधिक समय मांगने का कारण बताने को कहा और मामले की सुनवाई गुरुवार को तय कर दी। रिपोर्ट सौंपने के लिए तीन सप्ताह का समय और मांगने की एएसआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला न्यायाधीश ए.के. विश्वेश ने एएसआई से पूछा कि वह इसके लिए और समय क्यों मांग रहा है और उसे सुनवाई की अगली तारीख पर इस बारे में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया।

अदालत ने मांगा स्पष्टीकरण, मुस्लिम पक्ष ने भी जताई आपत्ति

संक्षिप्त सुनवाई के दौरान अदालत ने दिल्ली में एएसआई के वरिष्ठ अधिकारी से और समय की आवश्यकता का कारण बताने के लिए कहा, जिस पर एएसआई के वकील ने कहा कि वाराणसी में मौजूद अधिकारी इस कार्य को देख रहे हैं और वही अदालत को इस बारे में बताएंगे। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से वकील मोहम्मद अखलाक ने एएसआई के बार-बार अतिरिक्त समय मांगने पर आपत्ति जताई।

एएसआई ने रिपोर्ट सौंपने के लिए मांगा था और तीन हफ्ते का समय

एएसआई ने मंगलवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जमा करने के लिए तीन सप्ताह का और समय मांगा था। हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया था कि वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की सर्वेक्षण रिपोर्ट जमा करने के लिए एएसआई को 28 नवम्बर तक का समय दिया था, लेकिन मंगलवार को एएसआई ने इसके लिए तीन सप्ताह का और समय मांगा।

रिपोर्ट जमा करने के लिए समय बढ़ाने के पीछे आवेदन में बताया था कारण

एएसआई ने मंगलवार को दिए अपने आवेदन में कहा कि उसके विशेषज्ञ पुरातत्वविदों, पुरालेखविदों, सर्वेक्षणकर्ताओं, भूभौतिकी विशेषज्ञों आदि द्वारा एकत्र किए गए विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को संग्रहीत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। विभिन्न विशेषज्ञों और विभिन्न उपकरणों से मिली जानकारी को आत्मसात करना एक कठिन और धीमी प्रक्रिया है तथा रिपोर्ट को पूरा करने और सर्वेक्षण रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में कुछ और समय लगेगा। इसलिए अदालत से सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करने के लिए एएसआई को और तीन सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया गया है।

ASI ने सर्वे रिपोर्ट के लिए छठी बार समय बढ़ाने की मांग की है

उल्लेखनीय है कि जिला अदालत ने गत 21 जुलाई को एएसआई को ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण कर चार अगस्त तक रिपोर्ट पेश करने को कहा था और 24 जुलाई को सर्वेक्षण शुरू होने के बाद, पहले उच्चतम न्यायालय और फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश से तीन अगस्त तक काम रुका रहा। उसके बाद एएसआई ने सर्वेक्षण का काम पूरा करने के लिए चार हफ्ते का और वक्त मांगा था। अदालत ने सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करने के लिए पांच अगस्त को चार हफ्ते का और समय दिया था। उसके बाद अदालत ने आठ सितम्बर को एएसआई को सर्वे का काम पूरा करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया था। कुल मिलाकर देखें तो एएसआई ने रिपोर्ट को लेकर छठी बार समय बढ़ाने का आग्रह किया है।

गुरुवार को होगी मामले की सुनवाई

अब मामले में अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। एएसआई ने वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या 17वीं शताब्दी की मस्जिद का निर्माण पहले से मौजूद किसी हिन्दू मंदिर की संरचना पर किया गया था।

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