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केजीएफ म्यूजिक केस : बेंगलुरु कोर्ट ने कांग्रेस और ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने का दिया निर्देश

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बेंगलुरु, 7 नवम्बर। बेंगलुरु की एक अदालत ने ट्विटर को कांग्रेस पार्टी और उसकी ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के ट्विटर अकाउंट को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कांग्रेस द्वारा कथित तौर पर फिल्म केजीएफ चैप्टर -2 के साउंड रिकॉर्ड का अवैध रूप से उपयोग करके एमआरटी म्यूजिक के स्वामित्व वाले वैधानिक कॉपीराइट का उल्लंघन करने के आरोप में यह काररवाई की है।

गौरतलब है कि एमआरटी म्यूजिक ने शिकायत दर्ज कराई थी और यशवंतपुर पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कांग्रेस के इन नेताओ के खिलाफ कॉपीराइट अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के तहत यशवंतपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यात्रा के दो वीडियो पोस्ट किए थे, जिसमें केजीएफ -2 फिल्म के लोकप्रिय गीतों का उपयोग बिना अनुमति के किया गया था। उक्त वीडियो शिकायतकर्ता के स्वामित्व वाली और उसके पास मौजूद लोकप्रिय ध्वनि रिकॉर्डिंग का उपयोग करके बनाए गए थे। उक्त ध्वनि रिकॉर्डिंग सिनेमैटोग्राफिक फिल्म “केजीएफ चैप्टर 2” (हिंदी संस्करण) की है, जो विश्व स्तर पर लोकप्रिय है।

राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा गत 7 सितम्बर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई और 30 जनवरी, 2023 को जम्मू पहुंचने की उम्मीद है। मार्च ने अब तक पांच दक्षिणी राज्यों – केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को कवर किया है। इस दौरान यह विभिन्न राज्यों से होकर गुजरेगी।

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