रामपुर, 29 नवंबर। अमर सिंह की बेटियों को लेकर टिप्पणी करने के आरोप में दर्ज मुकदमे में रामपुर कोर्ट ने आज़म खान को बरी कर दिया है। अदालत में इस मामले में आज उनकी पेशी VC (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) के माध्यम से कराई गई। इससे पहले आज जब रामपुर जेल से पेशी के लिए पुलिस की गाड़ी आई, तो इसे देखते ही आज़म खान भड़क गए और उसमें बैठने से मना कर दिया।
उन्होंने कहा-राजनीतिक कैदी हूं, इसमें नहीं जाऊंगा, बोलेरो लाइए। हालांकि बाद में कहा गया कि उनकी बैक बोन में समस्या होने के कारण उन्होंने सामान्य पुलिस वाहन में बैठकर कोर्ट जाना संभव नहीं बताया। इस स्थिति को देखते हुए अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी पेशी सुनिश्चित कराई।
आजम खान पर यह मामला तब दर्ज हुआ था जब अमर सिंह ने आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में गोमतीनगर थाने में FIR दर्ज कराई थी। बाद में यह केस ट्रांसफर होकर रामपुरकोर्ट भेजा गया था, जहां आज अंतिम फैसला सुनाया गया। अदालत ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों की जांच के बाद आज़म खान को आरोपों से बरी कर दिया।
जानें क्या था मामला
मामला 23 अगस्त, 2018 का है जब एक इंटरव्यू के दौरान आजम खान ने अमर सिंह की बेटियों पर कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान दिया था। इस मामले में धारा 153ए, 153बी, 295, 506 के आरोप थे, जो अदालत में साबित नहीं हो सके। अभियोजन पक्ष इसे साबित नहीं कर पाया, जिसके बाद आज अदालत ने आजम को क्लीनचिट दे दी।
इसकी एक वजह ये थी कि इस मामले में पुलिस की विटनेस अधूरी थी। 161 में वादी के बयान रिकॉर्ड नहीं किए गए, जिससे मामला यह साबित नहीं हो सका। जिस समय का ये मामला था उस समय अमर सिंह सपा से राज्यसभा सदस्य थे। उनका आरोप था कि आजम ने उन पर और उनकी 17 साल की जुड़वां बेटियों पर तेजाब फेंकने की धमकी दी थी। इसे लेकर अमर सिंह ने नोएडा से लखनऊ तक यात्रा भी निकाली थी।

