चंडीगढ़, 31 जनवरी। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर उभरे विवाद में हस्तक्षेप करते हुए इस मामले में चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम से तीन हफ्तों के भीतर रिपोर्ट तलब की है। चुनाव में पराजित हुए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार की याचिका पर बुधवार को हुई सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने प्रशासन से जवाब मांगा है।
उल्लेखनीय है कि मंगलवार को घोषित नतीजों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीवार मनोज सोनकर ने 16 मत पाकर जीत हासिल की थी जबकि साथ मिलकर लड़े सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को 12 मतों के चलते हार का सामना करना पड़ा था क्योंकि गठबंधन के आठ वोट रद कर दिए गए थे। परिणाम घोषित किए जाने के बाद गठबंधन की तरफ से चुनाव में धांधली के आरोप लगाए गए और चुनाव अधिकारी पर सवाल उठाए गए हैं।
आम आदमी पार्षद कुलदीप कुमार ने बैलेट पेपर में छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। इस संबंध में हाई कोर्ट ने याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की अनुमति दे दी थी। कुमार के आरोप थे कि उच्च न्यायालय के आदेश के उल्लंघन में यह चुनाव हुआ है। साथ ही उन्होंने नए चुनाव कराने की अपील की है।
याचिका में प्रिसाइडिंग ऑफिसर पर भी सवालिया निशान लगाए गए थे। याचिका में कहा गया था, ‘अधिकारी के सामने तीन टोकरियां थीं। इनमें से एक ‘आप’ के उम्मीदवार, एक भाजपा के उम्मीदवार और तीसरी अवैध मतों के लिए थी। वीडियोग्राफी से भी यह साफ हो गया है कि अधिकारी ने सिर्फ कंफ्यूजन बनाने के लिए एक टोकरी के मतों को दूसरी में मिला दिया। इस दौरान उन्होंने जालसाजी और छेड़छाड़ कर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया है।’