लखनऊ, 25 सितम्बर। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता के विवाद को लेकर सिटिजनशिप एक्ट के तहत केंद्र सरकार से की गई शिकायत पर काररवाई का ब्योरा मांगा है। इस शिकायत में कहा गया है कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता के कारण वह चुनाव नहीं लड़ सकते और सांसद नहीं बन सकते।
कर्नाटक के एस. विग्नेश शिशिर ने दाखिल की है याचिका
न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने कर्नाटक के एस. विग्नेश शिशिर की याचिका पर केंद्र सरकार से यह ब्योरा मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 30 सितम्बर को होगी। जुलाई माह में इसी याची की याचिका न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वह चाहे तो सिटिजनशिप एक्ट के तहत सक्षम प्राधिकारी को शिकायत कर सकता है।
विग्नेश की ओर से दलील दी गई कि उसके पास तमाम दस्तावेज और ब्रिटिश सरकार के कुछ ई-मेल हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं और इस कारण से वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। वह लोकसभा सदस्य का पद नहीं धारण कर सकते। इसी आधार पर याची ने राहुल गांधी की सांसद पद पर बने रहने के खिलाफ अधिकार पृच्छा रिट जारी करने का आदेश देने की भी मांग की है।
इसके साथ ही याचिका में राहुल गांधी के इस प्रकार से दोहरी नागरिकता धारण करने को भारतीय न्याय संहिता और पासपोर्ट एक्ट के तहत अपराध बताते हुए सीबीआई को केस दर्ज कर जांच करने का आदेश देने की भी मांग की गई है। याची का कहना है कि उसने दोहरी नागरिकता के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी को दो-दो बार शिकायतें भेजीं, लेकिन उनके द्वारा कोई काररवाई न किये जाने पर वर्तमान याचिका दाखिल की जा रही है।
याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि फिलहाल केंद्र सरकार के अधिवक्ता निर्देश प्राप्त कर कोर्ट को इस तथ्य से अवगत कराएं कि क्या याची की शिकायतें सक्षम प्राधिकारी को प्राप्त हो गई हैं और यदि हां, तो शिकायतों पर क्या काररवाई की जा रही है।