पणजी, 24 फरवरी। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने 2019 में अपनी-अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले 12 विधायकों को विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराने की मांग वाली दो याचिकाएं गुरुवार को खारिज कर दीं।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश ने दाखिल की थी याचिका
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडनकर ने उन 10 पार्टी विधायकों को विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका दायर की थी, जो जुलाई, 2019 में भाजपा में शामिल हो गए थे।
वहीं, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी) के विधायक सुदीन धवलिकार ने भी अपने दो विधायकों के खिलाफ ऐसी ही याचिका दायर की थी, जो इस क्षेत्रीय दल से अलग होकर भाजपा में शामिल हो गए थे।
गोवा विधानसभा के अध्यक्ष ने पिछले वर्ष खारिज की थीं ऐसी ही अर्जियां
जस्टिस मनीष पिताले और जस्टिस आर.एन. लड्ढा की पीठ ने कहा कि याचिकाएं खारिज की जाती हैं। इससे पहले, गोवा विधानसभा के अध्यक्ष राजेश पाटनेकर ने पिछले वर्ष 20 अप्रैल को चोडनकर और धवलिकार की ऐसी ही अर्जियां खारिज कर दी थीं।
गोवा में गत 14 फरवरी को हो चुके हैं विधानसभा चुनाव
गौरतलब है कि गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा के लिए गत 14 फरवरी को चुनाव हुए हैं और मतगणनना 10 मार्च को होगी। चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा के मुकाबले कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस एवं सहयोगी पार्टियों ने चुनौती पेश की है।