प्रयागराज, 21 मार्च। वाराणसी के ज्ञानवापी-श्रृगांर गौरी मामले में कोर्ट कमीशन की कार्यवाही के दौरान मस्जिद परिसर में मिली शिवलिंग आकृति की कार्बन डेटिंग के मामले में एएसआई की ओर से जवाब न दाखिल होने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है। एएसआई को जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी मौका देते हुए हाई कोर्ट ने पूछा है कि बिना नुकसान पहुंचाए उस शिवलिंग आकृति की कार्बन डेटिंग कैसे होगी? अगली सुनवाई पांच अप्रैल को होगी।
प्रकरण की अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र ने कथित शिवलिंग आकृति की कार्बन डेटिंग के जरिए साइंटिफिक सर्वे कराने की मांग में दाखिल याचिका पर अधिवक्ता पांडेय को सुनकर यह आदेश दिया। कोर्ट ने एएसआई को दो माह का समय देते हुए यह बताने को कहा था कि बिना नुकसान पहुंचाए शिवलिंग आकृति की कार्बन डेटिंग कैसे की जा सकती है।
फिलहाल सोमवार को एएसआई ओर से जवाब नहीं दाखिल किया गया तो कोर्ट ने इस पर नाराज़गी जताई। साथ ही मामले में अगली सुनवाई के लिए पांच अप्रैल की तारीख लगाते हुए एएसआई को बिना नुकसान पहुंचाए उस शिवलिंग आकृति की कार्बन डेटिंग के संदर्भ में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।