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ज्ञानवापी केस: सुप्रीम कोर्ट ने ASI सर्वे पर लगाई 26 जुलाई तक रोक, मुस्लिम पक्ष को HC में जाने को कहा

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वाराणसी, 24 जुलाई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की एक अदालत के आदेशानुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की 30 सदस्यीय टीम ने सोमवार सुबह वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश किया। वहीं सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार शाम 5 बजे तक रोक लगा दी है। जिला कोर्ट के फैसले पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि स्टे खत्म होने से पहले इसपर हाईकोर्ट सुनवाई करे।

शीर्ष अदालत ने यह भी आदेश दिया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर पर बनाई गई थी या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए कोई आक्रामक कार्य नहीं किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ मस्जिद समिति द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए भी सहमत हो गया है।

वाराणसी की जिला अदालत ने शुक्रवार को एएसआई को यह निर्धारित करने के लिए, कि क्या मस्जिद उस स्थान पर बनाई गई है, जहां पहले एक मंदिर मौजूद था, एक ‘विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण’ करने का निर्देश दिया। इस निर्देश में जहां भी आवश्यक हो, खुदाई भी शामिल है। जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने एएसआई को सर्वेक्षण कार्यवाही की वीडियो क्लिप और तस्वीरों के साथ चार अगस्त तक अदालत में एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

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