नई दिल्ली, 5 नवम्बर। राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से लगातार बिगड़ते हालात के मद्देनजर दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप स्टेज-4 रविवार से लागू हो गया है। यह इसलिए भी लागू किया गया कि दिन प्रतिदिन एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बहुत खराब श्रेणी में चला गया है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मानें तो दिल्ली का एक्यूआई 454 पर पहुंच गया है। दिल्ली-एनसीआर में प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण और एक्यूआई के खराब श्रेणी में जाता देख ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान उप-समिति की आज बैठक हुई।
8 सूत्रीय कार्य योजना तत्काल प्रभाव से प्रभावी
वहीं, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के अनुसार ग्रैप के चरण-4 के तहत आठ सूत्रीय कार्य योजना रविवार से पूरे एनसीआर में तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी।
- दिल्ली में अब सिर्फ उन्हीं ट्रकों को आने की अनुमति है, जो जरूरी सामान और सेवा में लगे हुए हैं। इनके अलावा एलएनजी, सीएनजी और इलेक्ट्रिक को भी परमिशन दी गई है। इसके अलावा दूसरे ट्रक दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे।
- इलेक्ट्रिक ह्वीकल, सीएनजी, बीएस-2 मानक के तहत चलने वाले डीजल ट्रक के अलावा दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड एलसीवी को राजधानी में जाने की अनुमति है। इसके साथ ही इनमें भी वही ट्रक जा सकेंगे, जो आवश्यक वस्तुओं और ऐसी ही सेवाओं में काम कर रहे हों।
- दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं को ले जाने एवं आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों को छोड़कर, केंद्रीय शासित राज्य में पंजीकृत डीजल चालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) और भारी माल वाहनों (एचजीवी) को बैन कर दिया गया है।
- वहीं, राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, विद्युत पारेषण, पाइपलाइन आदि जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- एनसीआर राज्य सरकार और दिल्ली सरकार भी अपने कर्मचारियों की संख्या आधी कर घर से काम लेने का फैसला कर सकती है। इसके अलावा ये सभी नियम प्राइवेट, निगम और सरकारी विभागों के लिए भी हैं।
- केंद्रीय सरकार भी अपने कर्मचारियों के घर से काम करने के लिए परमिशन दे सकती है।