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दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने के बाद लागू हुआ GRAP स्टेज 3, निर्माण कार्यों पर भी लगी रोक

New Delhi: A man walks amid low visibility due to smog, at Kartavya Path in New Delhi, Saturday, Oct. 29, 2022. A layer of pungent haze lingered over Delhi on Saturday morning as the city's air quality neared the "severe" zone. (PTI Photo)(PTI10_29_2022_000048B) *** Local Caption ***

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नई दिल्ली, 30 अक्टूबर। दिल्ली-एनसीआर में धुंध की चादर के बीच वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंचने की कगार पर है। दिल्ली में 24 घंटों का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स शनिवार की शाम सात बजे 393 था। यह इस साल जनवरी के बाद से सबसे खराब लेवल है। इसके पहले दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स सोमवार (दिवाली) को 312, मंगलवार को 302, बुधवार को 271 और गुरुवार को 354 था। अगले तीन दिन में दिल्ली की हवा और खराब होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। बिगड़ती एयर क्वालिटी को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तीसरे चरण के तहत उपायों को लागू करने का फैसला किया है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की शनिवार शाम को बुलाई गई इमरजेंसी में कहा गया कि प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों और पराली जलाने की घटनाओं में अचानक बढ़ोतरी हुई है। इस वजह से दिल्ली-NCR में जीआरएपी के फेज तीन पर तुरंत अमल किया जाए। राजधानी और इसके आसपास के इलाके में हालात की गंभीरता के मद्देनजर जीआरएपी में वायु प्रदूषण निरोधक कदमों की लिस्ट है।

ग्रैप स्टेज 3 तहत होने वाले महत्वपूर्ण 10 बदलाव

  1. राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रेलवे, हवाई अड्डों, मेट्रो रेल, अंतरराज्यीय बस टर्मिनस, राजमार्ग, सड़कों, फ्लाईओवर, बिजली पारेषण, पाइपलाइनों से संबंधित आवश्यक परियोजनाओं और सेवाओं को छोड़कर, सभी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध। क्षेत्र में खनन गतिविधियों की भी अनुमति नहीं होगी।
  2. निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध में खुदाई, बोरिंग और ड्रिलिंग के लिए मिट्टी का काम; निर्माण और वेल्डिंग संचालन; निर्माण सामग्री की लोडिंग और अनलोडिंग; फ्लाई ऐश सहित कच्चे माल का हस्तान्तरण (या तो मैनुअल या कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से) और कच्ची सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी शामिल हैं।
  3. थर्ड फेज के तहत बैचिंग संयंत्रों के संचालन; ओपन ट्रेंच सिस्टम के माध्यम से सीवर लाइन डालने, वॉटरलाइन, ड्रेनेज कार्य और इलेक्ट्रिक केबल बिछाने; टाइल, पत्थरों और अन्य फर्श सामग्री को काटने और लगाने; पीसने की गतिविधियां; वाटर प्रूफिंग कार्य; सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य पर प्रतिबंध शामिल है।
  4. बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में बीएस-तीन के पेट्रोल और बीएस-चार के डीजल संचालित चार पहिया वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। यह निर्देश अधिकारियों पर बाध्यकारी नहीं है।
  5. ईंट भट्टों, हॉट मिक्स प्लांट और स्वच्छ ईंधन पर काम नहीं करने वाले स्टोन क्रशर और एनसीआर में खनन तथा संबंधित गतिविधियों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।
  6. पीएनजी के बुनियादी ढांचे वाले औद्योगिक क्षेत्रों में स्वीकृत ईंधन पर न चलने वाले उद्योगों और आपूर्ति को बंद करना होगा।
  7. जिन औद्योगिक क्षेत्रों में पीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई नहीं है, वहां स्वीकृत ईंधन का उपयोग न करने वाले उद्योग सप्ताह में केवल पांच दिन ही काम कर सकते हैं। पेपर और पल्प प्रोसेसिंग, डिस्टिलरी और कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे। धान/चावल प्रसंस्करण इकाइयां सोमवार और मंगलवार को बंद रहेंगी। बुधवार और बृहस्पतिवार को रंगाई प्रक्रियाओं सहित कपड़ा/वस्त्र और परिधान उद्योग बंद रहेंगे। अन्य उद्योग जो उपरोक्त कैटेगरी में नहीं आते हैं वे शुक्रवार और शनिवार को बंद रहेंगे।
  8. दूध और डेयरी यूनिट और लाइफ सेविंग मेडिकल इक्यूपमेंट, औषधियों और दवाओं के निर्माण में शामिल लोगों को प्रतिबंधों से छूट दी गई है।
  9. थर्ड फेज के तहत सड़कों की मशीनीकृत/वैक्यूम आधारित सफाई की फ्रीक्वेंसी तेज करनी होगी।
  10. अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सड़कों, हॉटस्पॉट्स, भारी ट्रैफिक कॉरिडोर पर व्यस्ततम ट्रैफिक घंटों से पहले पानी का छिड़काव करें। धूल को कम करने वाले यंत्रों का उपयोग करें तथा एकत्रित धूल को निर्दिष्ट स्थलों या लैंडफिल में फेंक दें।