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दिल्ली में आज से GRAP-IV लागू : ट्रकों की एंट्री बैन और 10-12वीं कक्षाओं को छोड़ सभी स्कूल बंद

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नई दिल्ली, 17 नवम्बर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) रविवार को ‘गंभीर प्लस’ स्तर से ऊपर पहुंच गया, जिसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सोमवार से GRAP-IV के नए नियम लागू करने की घोषणा कर दी।

GRAP-IV के नियम पूर्वाह्न आठ बजे से लागू होंगे, जिसके तहत दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बैन हो जाएगी। हालांकि, जरूरी सेवाएं देने वाले सभी एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, बीएस-6 डीजल ट्रकों को प्रवेश की अनुमति होगी। इसके साथ ही 10वीं व 12वीं कक्षाओं को छोड़ सोमवार से सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है और दिल्ली सरकार ने ऑनलाइन मोड पर क्लासेज शिफ्ट करने की अपील की है।

GRAP-IV के तहत अन्य कई प्रतिबंध लगाए जाएंगे

प्रदूषण नियंत्रण के नियमों की घोषणा CAQM ने की है। साथ ही दिल्ली सरकार से वाहनों के ‘ऑड-ईवन’ नियम लागू करने और कक्षा छह से नौ और 11वीं कक्षाओं को ऑनलाइन मोड में चलाने की अपील की है। ट्रकों की एंट्री और सड़कों पर बीएस-IV वाहनों के चलने के अलावा GRAP-IV के तहत अन्य कई प्रतिबंध लगाए जाएंगे।

ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट होंगे स्कूल

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि सोमवार से GRAP-4 लागू होने के साथ ही कक्षा 10वीं और 12वीं के अलावा सभी छात्रों के लिए फिजिकल क्लासेस बंद कर दी गईं हैं और सभी स्कूल अगले आदेश तक ऑनलाइन मोड में क्लासेस चलाएंगे।

कर्मचारी घर से काम करेंगे?

CAQM ने सभी कर्मचारियों को घर से काम करने (Work From Home) का आदेश नहीं दिया है, लेकिन दिल्ली सरकार को सलाह दी है कि सरकारी, नगर पालिका और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों को कार्यालय से और बाकी को घर से काम (WFH) करने की अनुमति दी जाए। केंद्र सरकार से भी केंद्रीय कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है।

इन वाहनों के दिल्ली सीमा में प्रवेश पर रहेगा प्रतिबंध

GRAP-IV लागू होने के बाद, सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों तथा आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले ट्रकों को छोड़ अन्य राज्यों से आने वाले ट्रकों का दिल्ली में प्रवेश बंद रहेगा । दिल्ली के बाहर पंजीकृत लाइट कमर्शियल ह्वीकल्स का प्रवेश भी प्रतिबंधित है। GRAP-IV के तहत BS-IV और उससे कम मानक वाले डीजल से चलने वाले मीडियम गुड्स ह्वीकल्स (MGVs) और हेवी गुड्स ह्वीकल्स (HGVs) पर प्रतिबंध लगाया गया है।

आदेश के अनुसार आवश्यक वस्तुओं को ट्रांसपोर्ट करने वाले या क्लीन फ्यूल (एलएनजी/ सीएनजी/बीएस-VI डीजल/ इलेक्ट्रिक) का उपयोग करने वाले ट्रकों को छोड़कर किसी भी ट्रक को दिल्ली में एंट्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। इलेक्ट्रिक ह्वीकल, सीएनजी और बीएस-VI डीजल वाले वाहनों को छोड़कर दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड नॉन-एसेंशियल लाइट कमर्शियल व्हीकल्स पर भी प्रतिबंध रहेगा।

सभी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध

राजधानी क्षेत्र में सभी प्रकार के निर्माण कार्य, जिनमें हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, दूरसंचार जैसे जारी प्रोजेक्टों के निर्माण कार्यों पर GRAP-IV के तहत पाबंदी रहेगी।

शाम को सात बजे 452 तक पहुंचा दिल्ली का AQI

बैठक के दौरान आईएमडी/आईआईटीएम द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, रविवार अपराह्न चार बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई बेहद खराब स्थिति 441 दर्ज किया गया, जो शाम सात बजे तक बढ़कर गंभीर प्लस श्रेणी में 452 पर पहुंच गया। इसके बाद CAQM ने आपातकालीन बैठक बुलाकर GRAP-IV की पाबंदियां लागू करने की सिफारिश कर दी।

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