नई दिल्ली, 16 दिसम्बर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली व एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण मद्देनजर एक बार फिर ग्रैप-4 लागू कर दिया गया है। दिल्ली का औसत AQI सोमवार रात नौ बजे बढ़कर 399 हो गया और 10 बजे यह 400 के आंकड़े को पार कर गया। दिल्ली के AQI में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए ग्रैप पर CAQM उप-समिति ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें तत्काल प्रभाव से पूरे एनसीआर में ग्रैप के स्टेज-IV को लागू करने का निर्णय लिया गया।
ग्रैप-4 लागू होते ही फिर लग जाएंगी ये पाबंदियां
ग्रैप-4 के तहत जरूरी सेवाओं, सीएनजी-इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर अन्य सभी ट्रकों की दिल्ली में प्रवेश पर फिर रोक लगा दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, सीएनजी और बीएस VI डीजल गाड़ियों के अलावा दिल्ली के बाहर के अन्य सभी व्यावसायिक वाहनों पर रोक रहेगी। विकलांग व्यक्तियों को दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल कारों पर छूट दी गई है।
दिल्ली के भीतर आवश्यक सामान या सेवाएं ले जाने वाले वाहनों को छोड़कर, बीएस-IV या पुराने मानकों वाले डीजल मध्यम माल वाहनों (एमजीवी) पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया है। इसी तरह, दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-IV या पुराने मानकों के गैर-आवश्यक डीजल हल्के वाणिज्यिक वाहनों (एलसीवी) को शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
स्कूलों की कक्षाएं हाइब्रिड मोड (ऑफलाइन-ऑनलाइन) में चलाई जाएंगी
इसके अलावा दिल्ली और एनसीआर में स्कूलों की कक्षाएं हाइब्रिड मोड (ऑफलाइन-ऑनलाइन) में चलाई जाएंगी। अभिभावको और छात्रों के पास उसे चुनने का विकल्प होगा। सरकारी और निजी ऑफिस 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चल सकते हैं। कार्यालय अपने कर्मचारियों के लिए घर से काम करने का फैसला ले सकती हैं। सीएक्यूएम के अनुसार बच्चे, बुजुर्ग और श्वसन संबंधी और या अन्य पुरानी बीमारियों वाले लोग बाहरी गतिविधियों से बचें और जितना संभव हो घर के अंदर रहें।