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कोरोना संकट : सरकार ने भारत में फंसे विदेशी नागरिकों की वीजा अवधि 30 सितम्बर तक बढ़ाई

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नई दिल्ली, 3 सितम्बर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के वीजा की अवधि 30 सितम्बर बढ़ा दी गई है। पहले वीजा की अवधि 31 अगस्त तक थी। ज्ञातव्य है कि मार्च, 2020 से पहले विभिन्न प्रकार के वीजा पर भारत आए कई विदेशी नागरिक गंतव्य स्थानों तक उड़ानों के उपलब्ध न होने के कारण भारत में अब तक फंसे हैं।

केंद्र सरकार ने ऐसे विदेशी नागरिकों को नियमित वीजा या ई-वीजा या ठहरने की अवधि को बिना किसी शुल्क के बढ़ाया है। गृह मंत्रालय के अनुसार ऐसे विदेशी नागरिकों को अब 30 सितम्बर तक अपने वीजा को बढ़ाने के लिए संबंधित एफपीआरओ या विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय या एफआरओ को कोई आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है।

मंत्रालय ने यह भी बताया है कि विदेशी नागरिकों को देश छोड़ने से पहले ई-एफआरआरओ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह अनुमति एफआरआरओ द्वारा बिना किसी ओवरस्टे पेनाल्टी के दी जाएगी।

30 सितम्बर के बाद विदेशी नागरिकों को करना होगा आवेदन

फिलहाल यदि 30 सितम्बर, 2021 के बाद भी वीजा की अवधि को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है तो संबंधित विदेशी नागरिक को ई-एफआरआरओ प्लेटफार्म पर आवेदन करना होगा। इसके लिए उसे  दिशा-निर्देशों के अनुसार शुल्क देना होगा।

मंत्रालय ने कहा है कि जो अफगान नागरिक पहले से ही किसी भी वीजा पर भारत में रह रहे हैं, उन्हें अफगान नागरिकों के वीजा के संबंध में जारी अलग दिशानिर्देश के अनुसार देश में रहने की अनुमति दी जाएगी।

अंतरराष्ट्रीय यात्रा की गाइडलाइंस में भी कुछ बदलाव

गौरतलब है कि दुनिया के कई देशों में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी और नए वैरिएंट्स देखे जा रहे हैं। इसी वजह से भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रा की गाइडलाइंस में भी कुछ बदलाव किए हैं। इसके बाद ग्रेट ब्रिटेन सहित 10 देशों से भारत आने वाले यात्रियों के पास हवाई यात्रा करने के 72 घंटे पहले आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए।

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