Site icon hindi.revoi.in

सीसीआई के 1,337 करोड़ रुपये के जुर्माने का आदेश भारतीय ग्राहकों के लिए बड़ा झटका : गूगल

Social Share

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर। सर्च इंजन गूगल ने शुक्रवार को कहा कि वह गैर-प्रतिस्पर्धी गतिविधियों के लिए 1,338 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाए जाने के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश की समीक्षा करेगा। कम्पनी ने साथ ही सीसीआई के फैसले को भारतीय ग्राहकों के लिए एक बड़ा झटका बताया।

सीसीआई के आदेश के बाद अपनी पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया में गूगल ने कहा कि एंड्रायड ने सभी के लिए अधिक विकल्प बनाए हैं और यह एप भारत तथा दुनियाभर में हजारों सफल व्यवसायों का समर्थन करता है। गूगल ने कहा कि वह अगले कदम का मूल्यांकन करने के लिए इस फैसले की समीक्षा करेगा।

गूगल के प्रवक्ता ने एक ईमेल बयान में कहा, ‘सीसीआई का फैसला भारतीय उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए एक बड़ा झटका है, जिससे एंड्रायड की सुरक्षा सुविधाओं पर भरोसा करने वाले भारतीयों के लिए एक गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा होगा और भारतीयों के लिए मोबाइल उपकरणों की लागत बढ़ेगी।’

गूगल को अनुचित कारोबारी गतिविधियां बंद करने का भी निर्देश

उल्लेखनीय है कि सीसीआई ने गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण क्षेत्र में कई बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने को लेकर यह काररवाई की गई। इसके अलावा, सीसीआई ने गूगल को अनुचित कारोबारी गतिविधियों को बंद करने का निर्देश भी दिया है।

आयोग ने गुरुवार को जारी विज्ञप्ति में कहा कि गूगल को एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने कामकाज के तरीके को संशोधित करने का निर्देश भी दिया गया है। सीसीआई ने अप्रैल, 2019 में देश में एंड्रॉयड आधारित स्मार्टफोन के उपभोक्ताओं की शिकायतों के बाद मामले की विस्तृत जांच का आदेश दिया था।

एंड्रॉयड दरअसल स्मार्टफोन और टैबलेट के मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) द्वारा स्थापित एक ओपन-सोर्स, मोबाइल ऑपरेटिंग प्रणाली है। अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं के आरोप मोबाइल एप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट (एमएडीए) और एंटी फ्रैगमेंटेशन एग्रीमेंट (एएफए) जैसे दो समझौतों से संबंधित हैं।

Exit mobile version