नई दिल्ली, 16 नवंबर। भारत ने पूरी तरह से कोविडरोधी टीका लगवा चुके 99 देशों के यात्रियों को भारत आने पर क्वारंटीन से छूट दे दी है, लेकिन उन सभी यात्रियों को लागू होने वाले कुछ मानकों का पालन करना होगा। सरकार ने सिर्फ यह मंशा जाहिर की है कि ऐसे यात्री भारत आने के बाद 14 दिनों तक अपने स्वास्थ्य की निगरानी करें।
विदेशी विमान यात्रियों को भरना होना स्वघोषणा पत्र
गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से विदेशों से आने वालीं अंतरराष्ट्रीय उडानों के लिए गत शुक्रवार को नए दिशा-निर्देश भी लागू हो चुके हैं। इसके तहत अब सभी यात्रियों को निर्धारित यात्रा से पहले ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल www.newdelhiairport.in पर स्वघोषणा पत्र भरना होगा। उन्हें कोविड-19 की नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी पोर्टल पर डालनी होगी। आरटीपीसीआर टेस्ट यात्रा से 72 घंटे पहले का होना चाहिए।
फर्जी घोषणा पत्र पर यात्री के खिलाफ आपराधिक काररवाई की जाएगी
मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक यात्री रिपोर्ट के समर्थन में घोषणा पत्र डालेगा और फर्जी पाए जाने पर उसके खिलाफ आपराधिक काररवाई की जाएगी। विमानन कम्पनियों को केवल उन्हीं यात्रियों को विमान में बैठाने की अनुमति होगी, जिन्होंने एयर सुविधा पोर्टल पर स्वघोषणा पत्र भरा होगा तथा आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड की होगी। हालांकि पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को विमान में बैठने के दौरान और पहुंचने के बाद की जांच से छूट होगी।