नई दिल्ली, 26 जुलाई। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कोयला घोटाला मामले में बुधवार को पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा, उनके बेटे और मेसर्स जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जायसवाल को चार-चार वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अदालत के आदेश के बाद तीनों दोषियों को हिरासत में ले लिया गया।
तीनों दोषियों को अदालत ने निजी मुचलके पर दी जमानत
अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, दो वरिष्ठ लोक सेवकों – केएस क्रोफा और केसी सामरिया को भी तीन वर्ष की सजा सुनाई गई है। हालांकि, इन तीनों दोषियों को अदालत ने निजी मुचलके पर जमानत दे दी, ताकि वे अपनी दोषसिद्धि और सजा को उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकें। अदालत ने मामले में दोषी ठहराई गई कम्पनी जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
कोयला घोटाले में 13वीं दोषसिद्धि में अदालत ने 13 जुलाई को सात आरोपितों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश रचना) एवं 420 (जालसाजी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया था। कोयला घोटाला केंद्र की पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में सामने आया एक बड़ा घोटाला था।