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पूर्व सांसद जया प्रदा को अदालत ने जारी किया समन, 11 दिसंबर को पेश होने का दिया आदेश

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रामपुर, 10 नवम्बर। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जमानत न कराने पर रामपुर की अदालत ने पूर्व सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री जयाप्रदा को समन जारी किया है। समन तामील कराने के लिए पुलिस अधीक्षक को विशेष संदेशवाहक भेजने के आदेश दिए हैं। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जमानत न कराने पर रामपुर की अदालत ने पूर्व सांसद और बालीवुड अभिनेत्री जयाप्रदा को समन जारी किया है। समन तामील कराने के लिए पुलिस अधीक्षक को विशेष संदेशवाहक भेजने के आदेश दिए हैं।

पूर्व सांसद पर आचार संहिता उल्लंघन का यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव का है। तब वह भाजपा के टिकट पर रामपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहीं थीं। चुनाव प्रचार के दौरान स्वार क्षेत्र में उनके द्वारा सड़क का उद्घाटन किया गया। इसका वीडियाे वायरल होने पर आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में स्वार विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी डा. नीरज कुमार पाराशरी की ओर से स्वार कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। अब यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा है। अभी तक पूर्व सांसद ने इस मामले में जमानत नहीं कराई है।

कोर्ट लगातार उन्हें उपस्थित होने को लेकर समन जारी कर रही है। मंगलवार को भी इस मामले में तारीख थी, लेकिन न तो पूर्व सांसद पहुंची और न उनकी ओर से कोई अधिवक्ता आए। इस पर कोर्ट की ओर से उनको एक बार फिर से समन जारी किया गया है। अब कोर्ट ने 11 दिसंबर को हाजिर होने को कहा है।

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