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पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर को MP-MLA कोर्ट ने सुनाई सजा, लगाया 100 रुपए का जुर्माना, जानें मामला

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लखनऊ, 18 जनवरी। यूपी के मऊ जिले की घोसी सीट से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व सांसद रहे हरिनारायण राजभर को MP-MLA कोर्ट ने एक महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने राजभर पर 100 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा के ऐलान के बाद सेशन कोर्ट में जमानत की याचिका पूर्व सांसद को ओर से दाखिल की गई और कोर्ट ने जमानत पर उन्हें रिहा कर दिया, ताकि वो उच्च न्यायालय में अपील कर सकें।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बताया कि 8 वर्ष पुराने आचारसंहिता के उल्लंघन के मामले में दोषी करार देने के बाद उन्हें यह सजा सुनाई गई है। उन्होंने बताया कि 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त महमूदाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र में बिना मंजूरी के जुलूस निकालने और नारेबाजी करने को लेकर हुआ था।

आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज होने के बाद जांच और आरोपपत्र दायर किए गए। उसके बाद मोहम्दाबाद थाना कोतवाल में पूर्व सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। वहीं अब इस मामले में कोर्ट ने एक माह की सजा सुनाई है। हालांकि कोर्ट ने जमानत पर उन्हें रिहा कर दिया है।

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